नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता हाई क...
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अनुमोदन के बिना इस तरह का फैसला नहीं ले सकती है।
दरअसल, इससे पहले 13 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता विवि के कुलपति पद के लिए सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनर्नियुक्ति को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा था कि कुलपति अब इस फैसले की घोषणा के समय से कुलपति नहीं हैं। उन्हें हटा दिया गया है।”
पिछले साल 27 अगस्त को पुनर्नियुक्ति
बता दें कि ममता सरकार की तरफ से सोनाली चक्रवर्ती की पिछले साल 27 अगस्त
को कलकत्ता विवि के कुलपति के पद पर पुनर्नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ
हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसमें भी उन्हें निराशा हाथ लगी
है।