केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का आम उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला, बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए घरेलू प्रेशर कुकर बेचने पर ...
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का आम उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला, बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए घरेलू प्रेशर कुकर बेचने पर क्लाउडटेल के खिलाफ आदेश पारित
Central Consumer Protection Authority passes Order against Cloudtail for selling domestic pressure cookers in violation of mandatory BIS standards
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सीटी देकर उपयोगकर्ता को अलर्ट नहीं करने वाले प्रेशर कुकर को अनिवार्य मानकों का उल्लंघन वाला माना है तथा ऐसे अमानत घरेलू प्रेशर कुकर की आपूर्ति करने के मामले में पीड़ितों से प्रेशर कुकर वापस लेने तथा संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनी को जुर्माना करने का आदेश सुनाया है। प्राधिकरण ने यह फैसला क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पारित किया है। प्राधिकरण ने मामले में क्लाउडटेल कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए प्रेशर कुकर को घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के निर्धारित अनिवार्य मानकों तथा उपभोक्ता अधिकारों के विपरीत तथा इसकी बिक्री के कृत्य को और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है। प्राधिकरण ने यह भी पाया है कि संबंधित कंपनी ने क्यूसीओ लागू होने के बावजूद कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं को अमानक प्रेशर कुकर की बिक्री बंद नहीं की गई। प्राधिकरण ने माना कि प्रेशर कुकर एक घरेलू सामान है जिसके अमानक और गुणवत्ता होने से उसका इस्तेमाल करने पर घर के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।
The Central Consumer Protection Authority, headed by Chief Commissioner Mrs. Nidhi Khare, has passed order against Cloudtail India Pvt. Ltd. for violation of consumer rights and unfair trade practice by selling domestic pressure cookers in violation to mandatory standards prescribed as per Domestic Pressure Cooker (Quality Control) Order, 2020.
क्लाउडटेल इंडिया प्रा लिमिटेड के द्वारा"अमेज़ॅन बेसिक्स स्टेनलेस स्टील आउटर लिड प्रेशर कुकर, 4 एल के नाम वाले प्रेशर कुकर की (जोकि सीटी द्वारा प्रेशर अलर्ट नहीं देता)" की बिक्री की जाती रही है।इसकी अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म https://www.amazon.in/AmazonBasics-Stainless-Steel-Pressure-Cooker/dp/B071G5KNXK पर बिक्री की जाती है। तथा शिकायतों के बावजूद प्रेशर कुकर उपभोक्ताओं को बिक्री की जा रही थी ।
Cloudtail India Pvt. Ltd. is the seller of pressure cooker namely “Amazon Basics Stainless Steel Outer Lid Pressure Cooker, 4 L (does not give pressure alert by whistle)”. The pressure cooker was being offered for sale to consumers on Amazon e-commerce platform at the URL https://www.amazon.in/AmazonBasics-Stainless-Steel-Pressure-Cooker/dp/B071G5KNXK.
संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करते हुए घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आने पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ स्वत: कार्रवाई शुरू की और Amazon, Flipkart, Paytm Mall, Shopclues और Snapdeal सहित प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ इन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं को नोटिस जारी किया था।
CCPA initiated suo-moto action against e-commerce platforms for sale of domestic pressure cookers in violation to compulsory standards on its e-commerce platforms. CCPA had issued notice to major e-commerce platforms including Amazon, Flipkart, Paytm Mall, Shopclues and Snapdeal as well as to the sellers registered on these platforms.
क्लाउडटेल ने सीसीपीए को अपने जवाब में कहा कि क्यूसीओ के लागू होने के बाद, उसने प्रेशर कुकर के आयात को निलंबित कर दिया था। सीसीपीए द्वारा यह देखा गया कि हालांकि आयात निलंबित कर दिया गया था, परंतु कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऐसे अमानक प्रेशर कुकर की बिक्री बंद नहीं की । वास्तव में, यह सबमिशन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि क्यूसीओ से अवगत होने के बावजूद, कंपनी अभी भी बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर बेच रही थी। क्यूसीओ की अधिसूचना के बाद, क्लाउडटेल द्वारा अमेज़ॅन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनिवार्य मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले प्रेशर कुकर की कुल 1,033 इकाइयां बेची गईं।
Cloudtail submitted in its reply to CCPA that after the QCO came into force, it had suspended the import of the pressure cookers. It was observed by CCPA that though import was suspended, the company had not stopped the sale of such pressure cookers to consumers. In fact, this submission evidently indicated that despite being aware of the QCO, the company was still selling such pressure cookers to consumers at large. A total of 1,033 units of pressure cookers not conforming to mandatory standards were sold by Cloudtail through Amazon e-commerce platform after notification of the QCO.
आदेश में, सीसीपीए द्वारा क्लाउडटेल कंपनी को उसके द्वारा बेचे गए प्रेशर कुकर की 1,033 इकाइयों को वापस बुलाने और पीड़ित उपभोक्ताओं को उस प्रेशर कुकर की कीमतों की प्रतिपूर्ति करने और 45 दिनों के भीतर इसका अनुपालन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी को क्यूसीओ के तहत निर्धारित अनिवार्य मानकों के उल्लंघन और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर बेचने के लिए ₹1,00,000 का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था।
In the order, CCPA directed Cloudtail to recall the 1,033 units of pressure cookers sold by it and reimburse the prices of the recalled pressure cookers to the consumers and submit a compliance report within 45 days. The company was also directed to pay a penalty of ₹1,00,000 for selling domestic pressure cookers to consumers in violation to mandatory standards prescribed under the QCO and violating the rights of consumers.
उल्लेखनीय है कि क्यूसीओ द्वारा निर्धारित अनिवार्य मानकों का उल्लंघन न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि उपभोक्ताओं को ऐसी लापरवाही से जीवन की हानि सहित गंभीर चोट भी पहुंच सकती है । यह विशेष रूप से घरेलू प्रेशर कुकर के मामले में चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कि एक घरेलू सामान है, जो परिवार के सदस्यों के आसपास के अधिकांश घरों में मौजूद होता है।
Violation of standards mandated by the QCOs not only endanger public safety, but can make consumers vulnerable to severe injuries including loss of life. This is a critical cause for concern especially in case of domestic pressure cooker, which is a household good, present in most homes in the immediate vicinity of family members.
सीसीपीए ने अधिनियम की धारा 18(2)(जे) के तहत सुरक्षा नोटिस भी जारी किए हैं ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे सामान खरीदने के प्रति सतर्क और सावधान किया जा सके जो वैध आईएसआई मार्क नहीं रखते हैं और अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हैं। जहां पहला सेफ्टी नोटिस हेलमेट, प्रेशर कुकर और कुकिंग गैस सिलेंडर के संबंध में जारी किया गया था, वहीं दूसरा सेफ्टी नोटिस इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी के साथ घरेलू गैस स्टोव आदि घरेलू सामानों के संबंध में जारी किया गया था।
CCPA has also issued Safety Notices under Section 18(2)(j) of the Act to alert and caution consumers against buying goods which do not hold valid ISI Mark and violate compulsory BIS standards. While the first Safety Notice was issued with regard to Helmets, Pressure Cookers and Cooking gas cylinders, the second Safety Notice was issued with regard to household goods including electric immersion water heaters, sewing machines, microwave ovens, domestic gas stoves with LPG etc.
सीसीपीए देश में उपभोक्ता संरक्षण परिदृश्य की लगातार निगरानी कर रहा है। हाल ही में, सीसीपीए ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं की बिक्री के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियमों की अनुसूची ई (1) में सूचीबद्ध सामग्री शामिल है, जिसमें इस तरह की दवाओं की बिक्री या बिक्री की सुविधा पर प्रकाश डाला गया है। प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के वैध नुस्खे को अपलोड करने के बाद ही किया जाएगा।
CCPA is continuously monitoring the consumer protection landscape in the country. Recently, CCPA issued an advisory to all e-commerce platforms with regard to the sale of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs containing ingredients as listed in Schedule E(1) of Drugs and Cosmetics Rules highlighting that sale or facilitation of the sale of such drugs shall be done only after a valid prescription of a registered medical practitioner is uploaded by the user on the platform.