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धान खरीदी में लापरवाही: केंद्र प्रभारी सहित कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य से किया गया अलग

  बलौदाबाजार। कलेक्टर रजत बंसल ने सिमगा विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी केंद्र शिकारी केशली में परिवहन संबंधित अनियमिताओं को गम्भीरता से लेते ...

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बलौदाबाजार। कलेक्टर रजत बंसल ने सिमगा विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी केंद्र शिकारी केशली में परिवहन संबंधित अनियमिताओं को गम्भीरता से लेते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा जिलें में किसी भी जगह धान खरीदी के कार्य मे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उप पंजीयक सहकारी संस्था के रिपोर्ट के आधार पर शिकारी केशली में अनियमिताओं के दोषी कर्मचारी खरीदी प्रभारी शंकरलाल वर्मा एवं कंप्यूटर आपरेटर भरत वर्मा को धान खरीदी कार्य से पृथक करतें हुए उनकी बर्खास्ती की अनुशंसा कर दी गयी है। घटना क्रम के बारे में उप पंजीयक सहकारी संस्था सुरेन्द्र गौड़ ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या.शिकारीकेशली के उपार्जन केन्द्र में 23 नवंबर को धान परिदान में अनियमितता के संबंध जानकारी मिली जिस पर सहकारिता विस्तार अधिकारी,विकासखंड सिमगा एवं शाखा पर्यवेक्षक,शाखा भटभेरा के द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदन के संक्षिप्त निष्कर्ष अनुसार धान खरीदी में 23 नवंबर को राहुल राईस मिल खोखली को डी.ओ. क्र. डी ओ 2022115201239 के विरूद्ध मोटा धान 180.00 क्विंटल (450 कट्टा धान) के बदले नियम विपरित सरना धान 180 क्विंटल (450 कट्टा धान) धान खरीदी प्रभारी शंकरलाल वर्मा के निर्देशानुसार हमाल समूहों के द्वारा लोडिंग किया जाना प्रतिवेदित किया गया। साथ ही धान खरीदी केन्द्र में 22 नवम्बर 2022 को उपार्जन केन्द्र शिकारी केशली में कृषकों का मोटा किस्म धान को धान खरीदी नीति एवं नियम के विपरित सरना किस्म की धान में लेखा एवं ऑनलाईन प्रविष्टि करने के लिए धान खरीदी केन्द्र प्रभारी शंकरलाल वर्मा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर भरत वर्मा को संयुक्त रूप से जिम्मेदार होने का लेख कर धान खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के उपबंधों के अधीन जारी कर्मचारी सेवानियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसा किया गया है।