दुर्ग । असल बात न्यूज़।। 0 0 विधि संवाददाता लज्जा भंग करने तथा शारीरिक संपर्क कर लैंगिक हमला कारित करने का दोष सिद्ध पाए जाने पर न्...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
लज्जा भंग करने तथा शारीरिक संपर्क कर लैंगिक हमला कारित करने का दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती सरिता दास के न्यायालय के द्वारा यह सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पर ₹500 का अर्थदंड भी लगाया गया है तथा यह अर्थदंड ना पटाने पर उसे एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
न्यायालय ने आरोपी को, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का दोषी पाया है। इसके बाद उक्त सजा सुनाई गई। यह घटना पद्मनाभपुर चौकी,दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत जून 2020 की है। पीड़िता घर के समीप स्थित दुकान में सामान लेने गई थी वहां आरोपी ने उसे बुरी नजर से पकड़ लिया। पीड़िता ने घटना की अपने मां को जानकारी दी जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विचारण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह बचाव लिया गया कि मामले में सभी साक्षी पीड़िता के परिवार के सदस्य होगा हितबद्ध साक्षी हैं तथा अभियोजन पक्ष ने अन्य स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उनका साक्षय स्वतंत्र साक्षय नही होने से ग्राहक योग्य नहीं है। न्यायालय के द्वारा साक्षियों को अनुश्रुत साक्षी मानते हुए समस्त परिस्थिति के आधार पर पीड़िता एवम अभियोजन के शेष साक्षियों के के साक्ष्य से घटना की पुष्टि होना माना।
प्रकरण में आरोपी पद्मनाभपुर चौकी क्षेत्र निवासी गेंदू उर्फ गेंद लाल यादव उम्र 25 वर्ष है। अभियुक्त के द्वारा प्रकरण में जो अवधि, अभिरक्षा में बिताई गई है उसे सजा में हटा दिया जाएगा।