Nai Delhi, Bengaluru. Asal Baat News. On 17-11-2022 the Election Commission of India received media reports regarding an NGO collecting the ...
On 17-11-2022 the Election Commission of India received media reports regarding an NGO collecting the voter data in Bengaluru city under the garb of voter awareness activities by way of house to house survey in Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) area. The commission also received complaints from political parties regarding the same matter. A police investigation in the matter is going on in pursuance of two FIRs dated 17.11.22, one in Kadugodi police station vide no. 0217/2022 and another in Halasuru gate police station vide no. 0276/2022 and subsequent actions including arrests have been made by the Police. An administrative enquiry by Regional Commissioner Bengaluru, Mr. Amlan Biswas has also been ordered. As per the report received, wrong ID cards identifying private individuals as BLOs/BLCs have been found in the three Constituencies namely 162 Shivajinagar, 169 Chickpet & 174 Mahadevapura. Three Electoral Registration Officers of BBMP of these three Constituencies have also been placed under suspension.
Based on the reports, other material available and inputs, the Commission has directed the following for immediate compliance:
- There shall be a 100% check of the deletions and additions effected in the electoral rolls after 01.01.2022 in the three Constituencies of 162 Shivajinagar, 169 Chickpet & 174 Mahadevapura.
- The period of claims & objections under SSR is extended form 9.12.22 up to 24th December, 2022 i.e. by 15 days to enable intense verification and affording further opportunity to file claims and objections, if any in the three constituencies of 162 Shivajinagar, 169 Chickpet & 174 Mahadevapura.
- List of all deletions and additions, which have been done in the electoral rolls after 1.1.2022 in the three Constituencies of 162 Shivajinagar, 169 Chickpet & 174 Mahadevapura, will be shared with the recognised political parties so as to enable them to file claims and objections.
- The criminal investigation in pursuance of FIRs (0217/2022 & 0276/2022 both dated 17.11.22) is already in progress. All concerned officials shall ensure that no direct or indirect use of documents or data illegally collected takes place.
- Shri S. Rangappa, Additional District Election Officer (ADEO), BBMP, (Central) in charge of 162 Shivajinagar and 169 Chickpet constituencies and Shri K. Srinivas, Additional District Election Officer cum-Deputy Commissioner Bengaluru Urban, in charge of 174 Mahadevapura constituency are directed to be immediately placed under suspension and a departmental enquiry be instituted against them.
- The following Officers, from outside the BBMP, are to be appointed as Special Officers for three Constituencies, for overseeing and ensuring purity of Electoral rolls as per extant guidelines and directions of the Commission -
- a. Ms. Priyanka Mary Francis, IAS - For 162, Shivajinagar AC
b. Dr. R. Vishal, IAS – For 169, Chickpet AC
c. Mr. Ajay Nagbhushan, IAS – For 174, Mahadevapur a
- The Roll Observers of BBMP area namely
a. Mr. Ujjwal Ghosh (BBMP Central),
b. Mr. Ramachandran R. (BBMP North),
c. Mr. P. Rajendra Cholan (BBMP South)
d. Dr. N. Manjula (Bengaluru Urban)
are directed to oversee the SSR work being undertaken in their assigned constituencies in the Assembly Constituencies in BBMP area other than the three Constituencies of 162 Shivajinagar, 169 Chickpet & 174 Mahadevapura.
- The Regional Commissioner Bengaluru, Mr. Amlan Biswas shall coordinate and supervise review of the SSR work in the BBMP area. He is further empowered to depute any officer for assisting him in the said task with the approval of CEO, Karnataka.
- The Regional commissioner Bengaluru, Mr. Amlan Biswas shall also expedite the administrative enquiry assigned to him regarding the complaint of misuse of voter registration awareness activities and alleged data capture by the private entity in BBMP area.
- CEO Karnataka is directed to involve the recognised political party at each step of the SSR activities and provide them with the AC wise lists of all details that have been placed since the last final publication of the Electoral Roll as per the extant guidelines.
- CEO Karnataka is also directed to personally supervise and coordinate the above measures being put in place.
The electoral rolls are prepared and revised, subject to the overall superintendence, direction and control of Election Commission of India under Article 324 of the Constitution, in accordance with the provisions of Representation of People Act, 1950 and Registration of Electors Rules, 1960. The Election Commission of India has always been committed to conduct free, fair and inclusive elections, for which an error free and updated electoral roll is prerequisite. The electoral roll is updated through summary and continuous revision in a completely transparent and rule-based manner in which all stakeholders including political parties are kept informed of the status and process of revision. At every step of roll revision including addition, deletion and change in address etc. there is a provision of mandatory disclosure and claims & objections. The Election Commission considers it of paramount importance that all roll revision related booth level activities are to be only done by Booth Level Officers who are drawn in accordance with Commission’s instructions from time to time (last updated by instruction no. 23/BLO/2022-ERS, dated 04-10-2022). The Commission has a zero-tolerance policy on deviation from this vital provision related to Electoral Roll revision process.
News Update
बेंगलुरु में एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा घर-घर सर्वेक्षण कर मतदाताओं का डाटा संग्रहित करने का अत्यंत गंभीर सनसनीखेज मामला सामने आया है।उक्त संगठन के द्वारा मतदाता जागरूकता गतिविधियों की आड़ में यह कृत्य किया जा रहा था। इस कांड की जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उस क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्रों- 162 शिवाजीनगर, 169 चिकपेट और 174 महादेवपुर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की जांच करने का निर्देश दिया है।अवैध रूप से एकत्र किए गए दस्तावेजों या डेटा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुरुउपयोग को रोकने तत्काल कड़े कदम उठाने को कहा गया है।मतदाता सूची की निगरानी के लिए बीबीएमपी के बाहर के दो विशेष अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी।वही बेंगलुरू शहरी जो तीन एसी के प्रभारी हैं, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।
17-11-2022 को भारत के चुनाव आयोग को ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) क्षेत्र में घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से मतदाता जागरूकता गतिविधियों की आड़ में बेंगलुरु शहर में मतदाता डेटा एकत्र करने वाले एक गैर सरकारी संगठन के बारे में मीडिया रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसी मामले को लेकर आयोग को राजनीतिक दलों से भी शिकायतें मिली थीं। दिनांक 17.11.22 की दो प्राथमिकी के अनुसरण में मामले की पुलिस जांच चल रही है, एक कडुगोडी पुलिस थाने में क्रमांक . 0217/2022 और दूसरा हलासुरु गेट थाने में नं. 0276/2022 और उसके बाद की कार्रवाई सहित गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। क्षेत्रीय आयुक्त बेंगलुरु श्री अमलान बिस्वास द्वारा एक प्रशासनिक जांच का भी आदेश दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 162 शिवाजीनगर, 169 चिकपेट और 174 महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ/बीएलसी के रूप में निजी व्यक्तियों की पहचान करने वाले गलत आईडी कार्ड पाए गए हैं। इन तीन निर्वाचन क्षेत्रों के बीबीएमपी के तीन निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है।
रिपोर्ट, उपलब्ध अन्य सामग्री और इनपुट के आधार पर, आयोग ने निम्नलिखित को तत्काल अनुपालन के लिए निर्देशित किया है:
- 162 शिवाजीनगर, 169 चिकपेट और 174 महादेवपुरा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में 01.01.2022 के बाद मतदाता सूची में प्रभावी विलोपन और परिवर्धन की 100% जाँच होगी।
- एसएसआर के तहत दावों और आपत्तियों की अवधि 9.12.22 से 24 दिसंबर , 2022 तक यानी 15 दिनों तक बढ़ा दी गई है ताकि 162 शिवाजीनगर, 169 के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में गहन सत्यापन और दावों और आपत्तियों को दर्ज करने का और अवसर दिया जा सके। चिकपेट और 174 महादेवपुरा।
- 162 शिवाजीनगर, 169 चिकपेट और 174 महादेवपुरा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में 1.1.2022 के बाद मतदाता सूची में किए गए सभी विलोपन और परिवर्धन की सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे दावे दर्ज करने में सक्षम हो सकें और आपत्तियां।
- एफआईआर (0217/2022 और 0276/2022 दोनों दिनांक 17.11.22) के अनुसरण में आपराधिक जांच पहले से ही जारी है। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध रूप से एकत्र किए गए दस्तावेजों या डेटा का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग न हो।
- श्री एस. रंगप्पा, अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी (एडीईओ), बीबीएमपी, (मध्य) 162 शिवाजीनगर और 169 चिकपेट निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी और श्री के. श्रीनिवास, अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी सह-उपायुक्त बेंगलुरु शहरी, 174 महादेवपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी तत्काल निलम्बित करने एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच करने का निर्देश दिया गया है।
- बीबीएमपी के बाहर के निम्नलिखित अधिकारियों को आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची की निगरानी और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना है -
- एक। सुश्री प्रियंका मैरी फ्रांसिस, आईएएस - 162, शिवाजीनगर एसी के लिए
- बीबीएमपी क्षेत्र के रोल ऑब्जर्वर अर्थात्
- क्षेत्रीय आयुक्त बेंगलुरु, श्री अमलान विश्वास बीबीएमपी क्षेत्र में एसएसआर कार्य की समीक्षा का समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे। उन्हें कर्नाटक के सीईओ के अनुमोदन से उक्त कार्य में उनकी सहायता के लिए किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का अधिकार है।
- क्षेत्रीय आयुक्त बेंगलुरु, श्री अमलान विश्वास बीबीएमपी क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण जागरूकता गतिविधियों के दुरुपयोग और निजी संस्था द्वारा कथित डेटा कैप्चर की शिकायत के संबंध में उन्हें सौंपी गई प्रशासनिक जांच में भी तेजी लाएंगे।
- सीईओ कर्नाटक को एसएसआर गतिविधियों के प्रत्येक चरण में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को शामिल करने और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के अंतिम अंतिम प्रकाशन के बाद से रखे गए सभी विवरणों की एसी वार सूची प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- सीईओ कर्नाटक को भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त उपायों की निगरानी और समन्वय करें।
बी। डॉ. आर. विशाल, आईएएस - 169 के लिए, चिकपेट एसी
सी। श्री अजय नागभूषण, आईएएस - 174 के लिए, महादेवपुरा
एक। श्री उज्ज्वल घोष (बीबीएमपी सेंट्रल),
बी। श्री रामचंद्रन आर. (बीबीएमपी उत्तर),
सी। श्री पी. राजेंद्र चोलन (बीबीएमपी साउथ)
डी। डॉ. एन. मंजुला (बेंगलुरु शहरी)
162 शिवाजीनगर, 169 चिकपेट और 174 महादेवपुरा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा बीबीएमपी क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रों में उनके सौंपे गए निर्वाचन क्षेत्रों में किए जा रहे एसएसआर कार्य की देखरेख करने का निर्देश दिया गया है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों के पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन मतदाता सूची तैयार और संशोधित की जाती है। भारत का चुनाव आयोग हमेशा स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जिसके लिए एक त्रुटि मुक्त और अद्यतन मतदाता सूची आवश्यक है। मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और नियम-आधारित तरीके से सारांश और निरंतर संशोधन के माध्यम से अद्यतन किया जाता है जिसमें राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों को स्थिति और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाता है। नामावली संशोधन के प्रत्येक चरण में जोड़ने, हटाने और पते में परिवर्तन आदि सहित अनिवार्य प्रकटीकरण और दावों और आपत्तियों का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग इसे सर्वोपरि मानता है कि सभी नामावली पुनरीक्षण से संबंधित बूथ स्तर की गतिविधियां बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा ही की जानी हैं, जो समय-समय पर आयोग के निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं (अंतिम निर्देश संख्या 23/बीएलओ/2022 द्वारा अद्यतन किया जाता है- ईआरएस, दिनांक 04-10-2022)। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रावधान से विचलन पर आयोग की शून्य-सहिष्णुता की नीति है।