रायपुर । असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता परिचित महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने फिर घातक धारदार आयुध से गंभीर चोट पहुंच...
रायपुर ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
परिचित महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने फिर घातक धारदार आयुध से गंभीर चोट पहुंचाकर उसे लूट लेने के आरोपी को न्यायालय ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर लीलाधर यादव के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। पीड़िता पर ऐसा हमला हुआ था कि वह घटनास्थल पर बेहोश हो गई थी लेकिन उसकी जान बच गई।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी कैलाश पांडे और पीड़िता एक दूसरे से पूर्व से परिचित हैं और दोनों बलांगीर उड़ीसा के निवासी है। पीड़िता फैंसी स्टोर से चलाती है तथा 27 फरवरी 2020 को अपने दुकान से संबंधित सामान खरीदने गोल बाजार मंदिर रायपुर आई थी। यहां उसने समान खरीद लिया था कभी उसका उसे उसका परिचित कैलाश मिल गया तथा उसे एक नई दुकान खुली है बता कर वहां से अच्छा फैंसी सामान सस्ते में दिलाने की बात कह कर अपने साथ चलने को कहा। पीड़िता को उसने ऑटो में बैठा लिया तथा बहुत दूर सुनसान जगह पर ले गया जहां पर कोई नहीं था। वहां रुके उसे मारपीट करने लगा तथा किसी चीज से उसके गले को बांधकर दबा दिया जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसके सिर और चेहरे से खून बह रहा था। आरोपी उसके पास का ₹5000 भी लूट कर भाग गया था। होश आने पर सड़क पर आकर उसने राहगीरों को घटना की जानकारी दी तो लोगों ने एंबुलेंस बुलाकर उसे डीकेएस अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल से पुलिस को घटना की जानकारी मिली और मामले में मंदिर हसौद रायपुर थाना क्षेत्र में एफ आई आर दर्ज किया गया।
न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को 200 सीट पाए जाने पर धारा 394 सहपठित धारा 397 के तहत लूट करने के लिए घातक आयुध चाकू से हमला कर बुरी तरह से घायल कर देने के आरोप में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।