रायपुर । असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में लगभग डेढ़ साल पहले चार लोगों के द्वारा मिलकर ...
रायपुर ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में लगभग डेढ़ साल पहले चार लोगों के द्वारा मिलकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने और उसे बुरी तरह से घायल कर देने के मामले में अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाए जाने पर पांच -5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर अजय सिंह ठाकुर के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिस तरह से सार्वजनिक स्थल पर मारपीट कर भय का वातावरण निर्मित करने का कृत्य किया गया है उससे अभियुक्तगण को न्यूनतम दंड से दंडित करने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी।
उक्त घटना आरक्षी केंद्र मुजगहन की जून 2021 की है।घायल के पिता बसंत टंडन ने मुजगहन आरक्षी केंद्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र हरीश टंडन को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाया गया जिससे उसे गंभीर स्थिति में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों भूपेंद्र कुर्रे उम्र 36 वर्ष राजु मैरिसा उम्र 38 वर्ष किशन उर्फ जयकिशन महिलागे उम्र 21 वर्ष और लल्ला और चंद्रशेखर मैरिसा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सिवनी थाना मुजगहन ने सामान्य आशय से मिलकर सार्वजनिक स्थल पर हरीश टंडन पर लोहे की रॉड और पत्थर से हमला कर गंभीर उपहती कारित की जिससे उसकी मृत्यु तक हो सकती थी। आरोपी और अभियुक्त, पूर्व परिचित हैं तथा एक ही गांव के निवासी हैं तथा उनमें पूर्व से रंजिश चल रही थी।
न्यायालय के द्वारा प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत सभी अभियुक्तों को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹500 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।