दुर्ग । असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता रावलमल जैन हत्याकांड मामले में अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा दो मृत्युदंड की सजा सुन...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
रावलमल जैन हत्याकांड मामले में अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा दो मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उसे पिता रावलमल जैन की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड और माता सुरजी बाई के हत्या के लिए धारा 302 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने इस प्रकरण को अपवादों में अपवादात्मक श्रेणी का अपराध माना है तथा सजा सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त संदीप जैन को प्राणांत नहीं हो जाने तक फांसी लगाकर रखने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि जीवन एक ही है तथा मृत्युदंड संख्या में ज्यादा होने पर भी एक साथ निष्पादित होंगे।
विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी के न्यायालय के द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि ऐसे मृत्युदंड के समग्रता एक साथ निष्पादित होने की दशा में अन्य अधिरोपित सश्रम कारावास के दंड भी उक्त समग्रता निष्पादित मृत्युदंड में विधि अनुसार स्वमेव समाहित हो जाएंगे।