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एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को 12:- 12 साल के सश्रम कारावास की सजा तथा एक लाख ₹ का अर्थदंड

  00   न्यायालय ने अपराध में  कुछ लोगों की  भूमिका के संबंध में समुचित और समाधानप्रद विवेचना नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा  00  भविष्य में...

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 00  न्यायालय ने अपराध में कुछ लोगों की भूमिका के संबंध में समुचित और समाधानप्रद विवेचना नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा 

00  भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने  निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजने का आदेश 

रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।  

     00  विधि संवाददाता 

न्यायालय ने यहां एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर  दो आरोपियों को 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा एक लाख ₹ का अर्थदंड दिया है। दोनों आरोपी घटना के दिन से पकड़े जाने के बाद से फैसला सुनाए जाने की तारीख तक लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस रायपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।न्यायालय ने आरोपियों से जप्त की गई संपत्ति लगभग 270 किलोग्राम मादक पदार्थ को नष्ट करने का आदेश दिया है। 

यह  घटना श्यामाचरण चौक राजीव जिलाजिला गरियाबंद की है। अभियोजन पक्ष के द्वारा मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस को  सूचना मिली थी कि आरोपी मादक पदार्थ का परिवहन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर वहां के उपनिरीक्षक वहां पहुंचे तो आरोपियों को पिकअप वाहन में वह मादक पदार्थ परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी यह मादक पदार्थ रायपुर की ओर ले कर आ रहे थे। 

दोनों आरोपी गुढ़ियारी थाना क्षेत्र रायपुर के निवासी हैं और उनमें से एक की उम्र 24 वर्ष तथा दूसरे की उम्र 26 वर्ष है।

न्यायालय ने प्रकरण में आरोपीगणों के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अभिलेखजन साक्षयों के आधार पर प्रकरण में अन्य जो नाम आए यथा वाहन मालिक तथा उड़ीसा,दिल्ली के  कुछ लोगों की अपराध में भूमिका के संबंध में समुचित और समाधानप्रद विवेचना नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। न्यायालय ने भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए इस निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजने का भी आदेश दिया है।