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नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन के बिना चल रहे दो नर्सिंग होम को नोटिस

  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विश्राम ने कहा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अवैध तरीके से काम करने वाले संस्थाओं के खिलाफ कार्रव...

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 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विश्राम ने कहा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अवैध तरीके से काम करने वाले संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, स्वास्थ्य सेवा और सुविधा में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा

दुर्ग ।

असल बात न्यूज़।।  

नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन के बिना चल रहे दो निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को नोटिस दी गई है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग ने आज क्षेत्र में विभिन्न नर्सिंग संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया।इस दौरान सुपेला नर्सिंग होम तथा आशीर्वाद नर्सिंग होम का लाइसेंस पिछले कई वर्षों से समाप्त होना पाया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक का वर्ष 2019 से लाइसेंस समाप्त है। इसके बाद इन संस्थाओं ने लाइसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। वहीं आधुनिक कपिंग हिजामा थैरेपी सेंटर 103 इथिराज टावर, जी.ई रोड भिलाई में मरीजों के स्वास्थ्य उपचार हेतु कपिंग थैरेपी करते हुये पाया गया, जो कि, नर्सिंग होम एक्ट के नियम 2010 एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मेश्राम ने हमसे बातचीत में कहा है कि अवैध तरीके से चल रहे तथाकथित स्वास्थ्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय कार्य करने एवं संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु नर्सिंग होम एक्ट, जिला दुर्ग छ.ग. में संस्था का - पंजीयन ऑन-लाईन नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। संबंधित संस्था को नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीयन एवं संबंधित चिकित्सक का पंजीयन 03 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दुर्ग छ.ग. में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जे. पी. मेश्राम के निर्देशानुसार जिले में संचालित नर्सिंग होम का डॉ आर. के. खण्डेलवाल, नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट, स्थानीय कार्यालय के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया।इस दौरान भिलाई क्षेत्र अंतर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के औचक निरीक्षण करने के दौरान सुपेला नर्सिंग होम, इंदिरा नगर कोहका रोड सुपेला भिलाई का नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लायसेंस की अवधि (वर्ष 2019 ) का समाप्त होना पाया गया। नर्सिंग होम एक्ट एन.एच.ए. के तहत प्रदत्त लायसेंस की अवधि के समापन के उपरांत भी आज तक संबंधित संस्थाओं के द्वारा अपनी संस्था का नवीनीकरण लायसेंस हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोनो संस्थाओं को समस्त आवश्यक दस्तावेजों यथा नगर निगम से जारी अनुज्ञप्ति लायसेंस, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल से जारी एन.ओ.सी. फायर एन.ओ.सी., एसएमएस से अनुबंध कर नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत निर्धारित शुल्क के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।