आरटीई पोर्टल से भी किया जाएगा ब्लैकलिस्ट मान्यता समाप्त करने की गई अनुशंसा राशि जमा नहीं होने पर कराया जाएगा अपराध दर्ज रायपुर,जांजग...
आरटीई पोर्टल से भी किया जाएगा ब्लैकलिस्ट
मान्यता समाप्त करने की गई अनुशंसा
राशि जमा नहीं होने पर कराया जाएगा अपराध दर्ज
रायपुर,जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को
शिक्षा के अधिकार के तहत 72 लाख के भुगतान मामले में एक तरफ जहां कलेक्टर
के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा क्लर्क शिवानंद राठौर को निलंबित किया
गया है, वहीं कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साव को बर्खास्त कर दिया गया है। इस
मामले को कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने गंभीरता से लेते हुए लापरवाही
बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने निजी स्कूल संचालक
के विरूद्ध अपराध दर्ज कराने और बकाया राशि की वसूली करने के निर्देश दिये
हैं। इस मामले में निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) पोर्टल
सूची से भी ब्लैकलिस्ट करने तथा मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही शिक्षा
विभाग द्वारा की जा रही है।
बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को आरटीई की अधिक राशि के
भुगतान मामले में जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
शेष बकाया राशि को जमा करने के लिए निजी स्कूल संचालक को किसी तरह का कोई
अभयदान नहीं दिया गया है। इस प्रकरण के संज्ञान में आते ही इसे गंभीर
लापरवाही तथा अपराध की श्रेणी का मानते हुए क्लर्क तथा कम्पयूटर ऑपरेटर पर
तात्कालिक कार्यवाही की गई। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला
शिक्षा अधिकारी श्री एच आर सोम को इस प्रकरण में मिलीभगत करने वाले क्लर्क,
कम्पयूटर ऑपरेटर सहित निजी स्कूल के संचालक तथा अन्य की भूमिका के आधार पर
कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी स्कूल संचालक से शासन के
पैसे शीघ्र ही वसूल करने और अपराध दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला
शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि कार्यालय द्वारा मयूरा कान्वेंट
निजी स्कूल को आरटीई पोर्टल से ब्लैक लिस्ट करने डीपीआई रायपुर को पत्र
प्रेषित करने के साथ मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की जा रही है। जिला
शिक्षा कार्यालय जांजगीर ने मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को बकाया 3503328
(पैंतीस लाख तीन हजार तीन सौ अठाईस रूपए) तत्काल जमा करने के निर्देश दिए
हैं।