Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


डकैती और लज्जा भंग के मामले के आरोपी 24 घंटे के भीतर पकड़े गए

  भिलाई । असल बात न्यूज़।।  भिलाई 3 में घटित डकैती और लज्जा भंग के मामले के तीन आरोपी पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को घटना के 24 घं...

Also Read

 

भिलाई ।

असल बात न्यूज़।। 

भिलाई 3 में घटित डकैती और लज्जा भंग के मामले के तीन आरोपी पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया है।उक्त घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त था।

नगर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने असल बात न्यूज़ को बताया है कि उक्त घटना कल सुबह की है। आरोपियों ने पहले उस परिवार के सदस्य का मोबाइल छीना। उसके बाद आरोपी, उसे पकड़कर उसके घर के भीतर ले गए और वहां परिवार के महिला सदस्य के लज्जा भंग की कोशिश की। प्रार्थी नरेश कुमार साहू निवासी एलाइजी 126 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरोदा थाना पुरानी भिलाई के द्वारा थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इसमें  धारा 394, 354 क, 509,364a, 451 , 327 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम की कर जांच की जा रही है।

मामले में तीन आरोपियों अजीत कुमार पिता सेवाराम सोलंकी उम्र 20 वर्ष निवासी आदर्श नगर चरोदा,अभिषेक थापा पिताअमोस थापा उम्र 19 वर्ष शिवाजी चौक चरोदा और विकास राणा पिता गुमान सिंह राणा उम्र 19 वर्ष रेलवे कॉलोनी भिलाई 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है।

 कोई व्यक्ति लूट करने या लूट करने का प्रयास करने में स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, तो ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से ऐसा लूट करने या करने का प्रयास करने में शामिल है तो उसके खिलाफ धारा 394 के तहत अपराध कायम किया जाता है। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर अपमान करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह उसके द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध कायम किया जाता है। 

आरोपियों पर उक्त धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है जिससे समझा जा सकता है कि आरोपियों ने किस जघन्य  तरीके से अपराध किया।