* प्रकरण में संलिप्त 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज किये गये है जप्त * प्रकरण में संलिप्त अन्य शेष आरोपियों क...
* प्रकरण में संलिप्त 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज किये गये है जप्त
* प्रकरण में संलिप्त अन्य शेष आरोपियों की भी जल्द ही की जायेगी गिरफ्तारी
* आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 144/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर।
असल बात न्यूज़।।
देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा फार्मेसी की डिग्री और डिप्लोमा का फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया है। इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनाने की कोशिश की गई तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और अन्य विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर लिया है। प्रकरण में तत्काल गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर आ रही है। अब तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है फोन में रायपुर भिलाई दुर्ग राजनांदगांव महासमुंद और बलौदा बाजार के भी आरोप शामिल हैं। मामले में शीघ्र ही 20 से अधिक लोगों को और गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार छ.ग. स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर की जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फार्मेसी काउंसिल के समक्ष कई लोगों के द्वारा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन किया गया था। इनके सर्टिफिकेट की जांच की जा रही थी तो उसमें अब तक 28 आरोपियों के फार्मेसी डिग्री/डिप्लोमा सर्टिफिकेट फर्जी पाये गये हैं। वर्ष 2021- 22 के दौरान लाइसेंस के लिए जो आवेदन प्रस्तुत किए गए थे उनमें ही अधिक सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने की जानकारी मिली है। लगातार फर्जी सर्टिफिकेट मिल रहे थे तो इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के डॉक्टर श्रीकांत राजीव वाले ने स्थानीय तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि फार्मेसी डिप्लोमा अथवा डिग्री के पंजीयन के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउसिंल रायपुर आनंद नगर में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। काउंसिल के द्वारा परीक्षण के उपरांत इसका पंजीयन विधिवत् किया जाता है। इसके पश्चात् मेडिकल स्टोर्स संचालित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से ड्रग लायसेंस प्रदाय किया जाता है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सन् 2021 एवं 2022 में फार्मसी डिप्लोमा/ डिग्री के पंजीयन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रो से संलग्न फार्मेसी डिप्लोमा/डिग्री के कई सर्टिफिकेट जांच में फर्जी पाए गए हैं। पता चला है जांच के दौरान सनराईस युनिवर्सिटी बैगाड राजपुर राजस्थान से रमाकांत निषाद, शीतल कुमार महार, संजय कुशवाहा, सूरज कुमार अग्रवाल, ओ.पी.जे.एस युनिवर्सिटी चुरू राजस्थान से चन्द्रेश कुमार साहू, डामेश्वर कुमार साहू, श्रीधर युनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान से रविन्द्र कुमार साहू, स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी सागर म.प्र. से खेम लाल धीवर के फार्मेसी डिप्लोमा छत्तीसगढ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये। उत्तर प्रदेश फार्मेसी कांउसिल लखनउ से रविन्द्र कुमार द्वारा फर्जी काउंसिल मे पंजीयन की प्रमाण पत्र के साथ एनओसी प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत करना पाया गया। इसके साथ ही राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर, सत्य साई युनिवर्सिटी सिहोर मध्य प्रदेश, मोनाद युनिवर्सिटी हापुर उ.प्र., जे.एस.युनिवर्सिटी शिकोटाबाद फिरोजाबाद उ.प्र. के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराया गया है। इस प्रकार आरोपियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र को छत्तीसगढ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रायपुर के समक्ष छल व बेईमानी पूर्वक अपने फायदे के लिए षडयंत्र पूर्वक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना पाया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमाक 144/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए घटना में संलिप्त 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है। प्रकरण में संलिप्त अन्य 19 आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किया जा रहा है
*गिरफ्तार आरोपियों के नाम
01. रविन्द्र कुमार साहू पिता स्व. अमृत लाल साहू उम्र 29 साल निवासी सेमरिया थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा,
02. रमेश्वर साहू पिता स्व. चेतन लाल साहू उम्र 45 साल निवासी ग्राम छाछी थाना कसडोल जिला बलौदाबाजार,
03. डामेश्वर कुमार साहू पिता प्यारेलाल साहू उम्र 42 साल निवासी ग्राम गठुला थाना लालबाग जिला राजनांदगांव,
04. संजय कुशवाहा पिता जमुना प्रसाद उम्र 28 साल निवासी प्रगति नगर रिसाली भिलाई जिला दुर्ग,
05. खेमलाल धीवर पिता दुकालु राम धीवर उम्र 44 साल निवासी ग्राम सारागांव थाना खरोरा रायपुर,
06. रमाकांत निषाद पिता रामरतन निषाद उम्र 25 साल निवासी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार,
07. चंद्रेश साहू पिता स्व. दुखुदास साहू उम्र 41 साल निवासी बसंतपुर वार्ड 43 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव,
08. सूरज अग्रवाल पिता रतन अग्रवाल उम्र 28 साल निवासी ग्राम व थाना तेंदूकोना जिला महासमुंद,और
09. शीतल कुमार पिता गज्जू राम उम्र 49 साल निवासी ग्राम चिखली थाना पुलगांव जिला दुर्ग बताए गए हैं।