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पत्नी की हत्या कर देने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

  दुर्ग। असल बात न्यूज़।।    यहां न्यायालय ने पत्नी की हत्या कर देने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति अपनी प...

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 दुर्ग।

असल बात न्यूज़।।   

यहां न्यायालय ने पत्नी की हत्या कर देने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था जिससे, उसका, उससे आए दिन विवाद होते रहता था। सत्र न्यायाधीश दुर्ग संजय कुमार जायसवाल के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में निरूद्ध है। 

यह प्रकरण मोहननगर थाना क्षेत्र दुर्ग के अंतर्गत 20 21 सितंबर 2000 20 की है। आरोपी आदेश बांसोंड़ का लगभग 12 वर्ष पूर्व सुजाता बांसोड़ से विवाह हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों में शक के चलते आए दिन विवाद होता रहता था। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अट्ठारह साक्षीयों का परीक्षण कराया गया। कुछ  साक्षी पक्ष द्रोह हो गए। न्यायालय के समक्ष धारा 313 के तहत बयान में आरोपी आदेश पंचों ने अपने विपरीत साक्षीयों के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह घटना के 2 दिन पहले से ही अपने काम से रिश्तेदार के यहां गोंदिया महाराष्ट्र चला गया था। न्यायालय ने इस कथन को विश्वास नहीं माना। 

न्यायालय में प्रकरण में विचारों में माना कि तमाम परिस्थितियों से निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी नहीं अपने शयनकक्ष में लोहे के हथौड़े से अपनी पत्नी सुजाता के सिर पर मार कर उसकी हत्या कर ली इसीलिए तत्कालीन शिकायत कर्ताओं की ओर से उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 

आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।