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गांजा लाने के आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर 15 वर्ष के सश्रम कारावास और दो लाख रु अर्थदंड की सजा, इसमें तीन आरोपी हैं आंध्रप्रदेश और एक आरोपी है तमिलनाडु का निवासी

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।     00  विधि संवाददाता       यहां फरवरी 2018 में खमतराई में पकड़े गए मादक पदार्थ गांजा का अवैध रूप से परिवहन करन...

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 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।  

  00  विधि संवाददाता     

यहां फरवरी 2018 में खमतराई में पकड़े गए मादक पदार्थ गांजा का अवैध रूप से परिवहन करने और उसे अपने कब्जे में रखने के अपराध में न्यायालय का फैसला आ गया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने मामले में चार आरोपियों को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को दो लाख ₹ का अर्थदंड भी देना होगा अन्यथा एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इन आरोपियों के द्वारा किया गया अपराध,ना केवल व्यक्ति को, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। आरोपी, केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए समाज में नशे का सामान आसानी से उपलब्ध कराने के कार्य में संलिप्त हैं। प्रकरण में आरोपियों के पास से लगभग 11 क्विंटल 14 किलो गांजा बरामद किया गया था जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जाती है। 

न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए माना कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त गणों के खिलाफ अपराध को युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अभियोजन के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपियों को 10 फरवरी 2018 को करीब 6:00 बजे बंजारी चौकी के आगे ट्रांसपोर्ट नगर मोड़ रायपुर थाना खमतराई के समीप अशोक लीलैंड ट्रक क्रमांक ओ डी 2407 में 11 क्विंटल 14 किलो मादक पदार्थ गांजा को आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर परिवहन करते पकड़ा गया। मामले में दो आरोपियों वी वीआर श्रीनिवास राव राजमुंदरी ईस्ट गोदावरी 56 वर्ष, और एन श्रीनिवास राव 36 वर्ष कडीयम ईस्ट गोदावरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 b 2 c और दो आरोपियों पामे सुशी 55 वर्ष राजमुंद्री बोगोर ईस्ट गोदावरी तथा रवी नाडार 49 वर्ष तवाकोडू कोलान कन्याकुमारी तमिलनाडु के खिलाफ अवैध कार्य गांजा को परिवहन करने में सहयोग करने पर 29 सहपठित  धारा 20बी 2 c के तहत अभियोग प्रस्तुत किया गया। 

मामले में खमतराई थाना के प्रधान आरक्षक को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी। सफेद रंग की अशोक लीलैंड ट्रक आंध्र प्रदेश से गांजा भर कर धमतरी से होते हुए रायपुर पहुंची थी। गवाहों की मौजूदगी में ट्रक की तलाशी ली गई। उसमें थर्माकोल के डिब्बे भरे हुए मिले। बॉक्स को प्लास्टिक टेप से पैक किया गया था। वाहन के पीछे भाग में एवं दोनों डाला की ओर प्रत्येक बॉक्स में दो तीन पीस मछलियां भरी हुई थी और बर्फ भरा हुआ था। बीच वाले थर्माकोल के डिब्बे में प्रत्येक डिब्बे में 68 पैकेट हरा कलीदार, बीज युक्त नमी युक्त गांजा मादक पदार्थ बरामद किया गया। आरोपियों के पास  मादक पदार्थ गांजा रखने और परिवहन करने का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। 

 मामले में दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में निरूद्ध हैं। वहीं दो अन्य आरोपियों में से पामेसूशी को 3 December 2018 को और रवी नाडार् को 10 अक्टूबर 2018 को जमानत मिल गई थी। 

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