* जिला , ग्रामों एवं नगर पंचायतों में सिविल कार्य, एलईडी लाईटिंग, सोलर पेनल एवं सोलर एनर्जी का कार्य दिलाने के नाम पर बनाता था शिकार * ...
* जिला, ग्रामों एवं नगर पंचायतों में सिविल कार्य, एलईडी लाईटिंग, सोलर पेनल एवं सोलर एनर्जी का कार्य दिलाने के नाम पर बनाता था शिकार
* आरोपी शैलेन्द्र बघेल है समृद्धि फर्म इंटरप्राईजेस का संचालक जो शासकीय विभागों में करता है कुछ-कुछ सामग्रियों की सप्लाई
* प्रकरण में पूर्व में आरोपी शैलेन्द्र बघेल को किया जा चुका है गिरफ्तार
* आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 231/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध
रायपुर ।
असल बात न्यूज़।।
00 Crime reporter
एलईडी लाईट, सोलर पेनल एवं सोलर एनर्जी का कार्य दिलाने का झांसा देकर करोड़ो रूपये की ठगी करने के प्रकरण में राजधानी पुलिस ने एक और आरोपी गिरफ्तार किया है। घटना में पूर्व में पकड़े जा चुके मुख्य आरोपी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस आरोपी को पकड़ा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने काम दिलाने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है।
मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित सुशील शर्मा निवासी सुन्दरनगर रायपुर ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके परिचित शैलेन्द्र बघेल के द्वारा स्वयं को शासकीय विभागों में अच्छी जान पहचान होना बताकर प्रत्येक जिले, ग्राम एवं नगर पंचायतों में सिविल कार्य एलईडी लाईटिंग सोलर पेनल एवं सोलर एनर्जी का कार्य दिलाने के नाम पर उससे एवं उसके जैसे अन्य कई पीड़ितो से अगस्त 2021 से दिसम्बर 2022 तक अलग-अलग किश्तों में कुल 4 करोड़ 32 लाख रूपये लेकर ठगी कर ली है। आरोपी ने पैसा लेने के बाद ना ही काम दिलाया गया और ना ही उनका रकम वापस किया गया। मामले में आरोपी शैलेन्द्र बघेल के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 231/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में आरोपी शैलेन्द्र बघेल पिता शिवचरण बघेल उम्र 39 निवासी अविनाश कैपिटल होम, सड्डू रायपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी सुन्दर नगर डी.डी.नगर निवासी मनीष मिश्रा के साथ मिलकर लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ो रूपये की उक्त ठगी की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी मनीष मिश्रा की भी पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 34 भादवि. जोड़ी जाकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।