दुर्ग । असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता अभ्यास के बालिका का अपहरण कृकृत्य करने के मामले में 2 से सिद्ध होने पर अभियुक्त को 2...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
अभ्यास के बालिका का अपहरण कृकृत्य करने के मामले में 2 से सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी की उम्र अभी सिर्फ 25 साल है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट विशेष निर्देश दुर्ग श्रीमती सविता दास के न्यायालय में यह सजा सुनाई है। प्रकरण में सजा सुनाते हुए न्यायालय ने अवयस्क बालिकाओं के साथ लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अभियुक्त के साथ किसी भी तरह की नरमी बरतना उचित नहीं माना। न्यायालय ने पीड़िता के लिए क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रतिकर अधिनिर्णित करने की सिफारिश भी की है।
उक्त प्रकरण 1 अगस्त 2021 के रात लगभग 8:00 बजे की है जिसमें दूसरे दिन पीड़िता के पिता के द्वारा भिलाई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। न्यायालय ने प्रकरण में तेजी से सुनवाई करते हुए लगभग 1 साल 9 महीने के भीतर अपना फैसला सुना दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर विधि पूर्ण संरक्षक की संरचना में से उसकी सहमति के बिना अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर व्यपहरण कर सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ले गया। पीड़िता घर में किसी को बिना कुछ बताए बाहर निकली थी और जब वह वापस नहीं आई तो दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अभियुक्त को दोषी सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच सरकार खदान धारा 366 के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 का अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 का के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं साथ-साथ चल चलेंगे।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की।