दुर्ग। असल बात न्यूज़।। यहां हत्या का प्रयास करने के अपराध हमें दो अभियुक्तों को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिले के ...
दुर्ग।
असल बात न्यूज़।।
यहां हत्या का प्रयास करने के अपराध हमें दो अभियुक्तों को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शैलेश कुमार तिवारी के न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी, पीड़ित के घर चोरी करने की नियत से घुसे थे और पकड़ लिए जाने पर उन्होंने पीड़ित पर जानलेवा हमला कर दिया। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध सिद्ध होना पाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पीड़ित प्रार्थी लक्ष्मीनारायण कुर्मी सुंदर नगर कोहका का निवासी है तथा भिलाई इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है। पिछले 13 सितंबर 2020 की रात को उसने परिवार के सभी सदस्यों के साथ खाना खाया तथा उसके बाद अपने रूम में सो गया। सुबह करीब 4:30 बजे बाहर ड्यूटी जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके घर के अंदर दो लड़के घुसे थे जो उसे देखकर भागने लगे उसमें जोड़कर एक लड़के को पकड़ लिया तो उसके दूसरे साथी ने उसे चाकू से मार दिया। चाकू मारने से उसके पसलियों तथा शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोटें आई थी।
प्रकरण में विचारण एवम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को आरोपी बादल सोनी तथा रजश चौबे के खिलाफ धारा 307/34, 458 और 480 तथा आरोपी बदल सोनी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1 ख) एवं धारा 27 के आरोपों को प्रमाणित करने में सफल रहना माना है। चिकित्सकीय परीक्षण में आहत को पहुंची चोटों को ग्रीवियस इंजरी का रेट होना तथा तत्काल इलाज ना कराए जाने पर उक्त आरोपों से आहत की मृत्यु संभव होना बताया गया है, न्यायालय के द्वारा इससे आरोपी के द्वारा कारित कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का अपराध प्रमाणित होना माना गया है।
राजा ने प्रकरण में अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के अपराध में 5 वर्ष तथा ₹1000 रु अर्थदंड, हत्या करने के प्रयास के अपराध में धारा 307 सहपठित धारा 34 के आरोप में 7 वर्ष और ₹1000 अर्थदंड तथा धारा 460 के अपराध में 5 वर्ष और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगे।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की।