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बीमा कम्पनी में जमा रकम दिलाने के नाम पर की ठगी,5 गिरफ्तार

  राज्य साइबर पुलिस थाना ने की है कार्रवाई  रायपुर । असल बात न्यूज़।।   राज्य में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। आरोपियों ने बीमा की...

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राज्य साइबर पुलिस थाना ने की है कार्रवाई 

रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।  

राज्य में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। आरोपियों ने बीमा की पॉलिसी का पैसा दिलाने के नाम पर ठगी की है। इनमें से कोई आरोपी,बीमा अधिकारी बन कर बंद बीमा पालिसी चालू कराने के नाम पर लोगों को झांसे में लेता था। एक आरोपी वर्क फ्रॉम होम जॉब दिलाने के नाम पर अनजान लोगों का बैंक में खाता खुलवाता था।एक आरोपी नेट बैंकिंग,फोन पे इत्यादि के माध्यम से राशि एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करता था।


मामले में हालाहुली, थाना-खरसिया जिला - रायगढ़ निवासी रमेश कुमार राठौर पिता स्व. श्री पाण्डू लाल राठौर उम्र 63 वर्ष की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई। पीड़ित से अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीमा अधिकारी के नाम से फोन कर बीमा कंपनी में जमा राशि को वापस दिलाने के नाम से झासा देकर कुल 1,01,98,943 रूपये (एक करोड़ एक लाख अन्टानवे हजार नौ सौ तिरालिस रूपये) की धोखाधडी की। जब प्रार्थी को यह विश्वास हो गया की वह सायबर ठगी का शिकार हो गया तब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें के समक्ष प्रस्तुत होकर उसने शिकायत की।  राज्य साइबर पुलिस थाना पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में मामले में  धारा 420, 34 भादवि एवं 66 (डी) सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपियों द्वारा विभिन्न तिथियों को ठगी की सम्पूर्ण राशि 1. बैंक आफ बड़ोदा 2. पंजाब नेशनल बैंक 3. एच. डी.एफ.सी. बैंक 4. कैनरा बैंक 5. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 6. आई.डी.एफ.सी. बैंक 7. यश बैंक 8. कोटक महिन्द्रा बैंक 9. भारतीय स्टेट बैंक 10. इन्डसण्ड बैंक में जमा कराई गई थी। संबंधित बैंक खातों का स्टेटमेंट प्राप्त कर धोखाधड़ी की राशि होल्ड एवं बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कराने संबंधित बैंको को नोटिस जारी कर जानकारी प्राप्त किया गया।

बैंको से प्राप्त जानकारी के आधार पर 1. निखिल जिंदल पिता स्व. हरि जिंदल उम्र 33 वर्ष पता गणेश नगर थाना शंकारपुर, जिला पूर्वी दिल्ली (दिल्ली) 2. जावेद पिता - आविद उम्र 27 वर्ष पता पुलिस चौकी शहीद नगर थाना-शाहिबाबाद, जिला-गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) 3. शिवम गुप्ता पिता - श्री राजीव गुप्ता उम्र 25 वर्ष, पता लोनी थाना डी.एल.एफ. जिला-गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) 4. विजय कुमार पिता श्री नरेश कुमार उम्र 27 वर्ष, पता थाना- लोनी, जिला - गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) 5. आदर्श शुक्ला पिता - श्री दिवाकर चन्द्र शुक्ला उम्र 18 वर्ष 03 माह, पता- विश्वास नगर, थाना फर्श बाजार, जिला शाहदरा दिल्ली (दिल्ली) के विरूद्ध अपराध सदर धारा का घटित करना सबूत पाये जाने से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया गया। जिसे दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया तथा 10 नग मोबाईल बरामद कर 3 लाख रूपये होल्ड कराने की कार्यवाही किया गया। आरोपियो द्वारा बताया गया कि शिवम गुप्ता, भोलेनाथ नगर, बाबूबाल स्कूल के पास, थाना फर्शनगर, दक्षिण दिल्ली से कॉल सेंटर संचालित कर अपने साथी विजय कुमार एवं आदर्श शुक्ला के साथ बीमा अधिकारी बन कर फोन के माध्यम से बंद बीमा पॉलीसी को चालू कराने के नाम पर लोगो को झांसे में लेता था। आरोपी निखिल जिंदल ऑन लाईन वर्क फ्राम होम जॉब दिलाने के नाम पर अंजान लोगो का अकाउंट ओपन कराता था, उन खातों में ठगी का पैसा जमा किये जाने हेतु शिवम गुप्ता को जानकारी प्रदाय करता था एवं फोन पे, नेट बैंकिंग के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में अमाउंट ट्रांसफर करता था। निखिल जिंदल द्वारा दिये गये डेबिटकार्ड के माध्यम से जावेद एटीएम के जरिये पैसा निकालने का कार्य करता था।

उक्त दर्ज प्रकरण में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें) श्री प्रदीप गुप्ता के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवायें) श्री अंकित गर्ग के पर्यवेक्षण में राज्य साइबर पुलिस थाना नवा रायपुर से टीम गठित कर उप पुलिस अधीक्षक निशीथ अग्रवाल की अगुवाई में मामले की विवेचना हेतु दीगर राज्य दिल्ली एवं उत्तरप्रदेश रवाना किया गया था। जिसमें प्रधान आरक्षक संदीप झा, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र कुमार, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक राजेश राठौर, आरक्षक मो. फाजिल एवं महिला आरक्षक रूबिना बानो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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