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एनडीपीएस एक्ट के अपराध में अभियुक्त को 10 साल की सजा, एक लाख ₹ का अर्थदंड भी

  रायपुर।  असल बात न्यूज़।।         00  विधि संवाददाता     अवैध रूप से 28 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा रखकर घूमते पकड़े गए अभियुक्त को 10 साल...

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 रायपुर।

 असल बात न्यूज़।।

        00  विधि संवाददाता   

अवैध रूप से 28 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा रखकर घूमते पकड़े गए अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पर एक लाख ₹अर्थदंड भी आरोपित किया गया है और उसे अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यहां विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रायपुर के न्यायालय में यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रकरण में सजा सुनाते हुए मादक पदार्थ रखने के अपराध को व्यक्ति ही नहीं समाज और देश के विरुद्ध अपराध माना है और इसमें दंड में कोई रियायत उचित नहीं माना। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथा इस प्रकार है कि आरोपी को मादक पदार्थ के साथ गुढ़ियारी की ओर फुट ओवर ब्रिज के नीचे रायपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था। आरोपी के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को देखकर आरोपी भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के पास से लगभग 28 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया। आरोपी की पहचान कोनी बिलासपुर निवासी महेंद्र कुशवाहा उम्र 20 साल के रूप में की गई। 

आरोपी की 1 नवंबर 2019 को गिरफ्तारी हुई थी और बाद में उसे जमानत मिल गई थी।