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पैसे लेकर सामग्री नहीं देने वाले आरोपी पिता-पुत्र अमानत में खयानत के मामले में गिरफ्तार

   *आरोपी पिता - पुत्र है मायरा ट्रेड सेन्टर के संचालक  रायपुर । असल बात न्यूज़।।    दो करोड़ से अधिक की राशि लेकर 75% से अधिक सामान देने के...

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 *आरोपी पिता - पुत्र है मायरा ट्रेड सेन्टर के संचालक 

रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।   

दो करोड़ से अधिक की राशि लेकर 75% से अधिक सामान देने के बाद लाखों रुपए का सामान नहीं देने और ना ही पैसे वापस करने वाले पिता और पुत्र दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ितों ने आरोपियों को बिजली के सामानों की आपूर्ति के लिए राशि दी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर के गंजे थाने में प्रार्थी सोहन एम गावरी ने  रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह केग्लोनिवि में पंजीकृत ठेकेदार है। प्रार्थी तथा उसके भागीदार मनोहर लाल गावरी को एन.आई.टी रायपुर में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बिजली कार्य करने का कार्यादेश सितम्बर 2017 में प्राप्त हुआ। यहां सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा स्नाईडर इलेक्ट्रिकल कंपनी के बिजली उपकरण की सामाग्री को मान्यता दी गई थी, जिसके तहत प्रार्थी द्वारा स्नाईडर इलेक्ट्रिकल कंपनी से दर निर्धारित किया एवं कम्पनी द्वारा मायरा ट्रेड सेन्टर को परचेस आर्डर दिया गया था।

 कम्पनी के आदेशानुसार प्रार्थी द्वारा बिजली समान आपूर्ति हेतु मायरा ट्रेड सेंटर रायपुर को आर.टी.जी.एस के माध्यम से कुल राशि रु 2,13,24,020/- रूपये उनके देवेन्द्र नगर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा किये थे। मायरा ट्रेड सेंटर के प्रोप्राईटर देवव्रत शाहा एवं सुभाशीष शाहा द्वारा प्रार्थी से प्राप्त रकम में से केवल 1,75,58,050/- रूपये की ही बिजली सामाग्री की आपूर्ति की गई तथा शेष रकम 37,65,969.15/- रूपये की सामाग्री मायरा ट्रेड सेन्टर द्वारा प्रदाय नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा लगातार मायरा ट्रेड सेंटर के प्रोप्राईटर देवव्रत शाहा एवं सुभाशीष शाहा को शेष माल बिजली आपूर्ति हेतु कहा गया परन्तु मायरा ट्रेड सेन्टर द्वारा अभि तक सामाग्री प्रदाय नहीं किया गया है साथ ही राशि भी वापस नहीं की गई है। इस प्रकार मायरा ट्रेड सेन्टर के प्रोप्राईटरों द्वारा प्रार्थी के साथ सामाग्री आपूर्ति के नाम 37,65,969/-रूपये प्राप्त कर सामग्री आपूर्ती न करते हुए रकम वापस न कर ठगी की गई है। 

 पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में  धारा 406, 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 

ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध  अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली  योगेश साहू एवं थाना प्रभारी गंज को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके भागीदार से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी देवव्रत शाहा एवं सुभाशीष शाहा को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई।