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बालोद जिले में ग्रामीण कृषि विस्तार निलंबित अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस , गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई

  रायपुर,बालोद। असल बात न्यूज़।।    बालोद जिले में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिका...

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 रायपुर,बालोद।

असल बात न्यूज़।।   

बालोद जिले में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने जिले के बालोद विकासखण्ड के बरही क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं बरही तथा सांकरा गौठान के नोडल अधिकारी श्री हर्ष कुमार सोनकर को राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

 डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत बरही के आश्रित ग्राम काण्डे के पशुपालकों का गोधन न्याय योजना में पंजीयन एवं गोबर खरीदी नहीं होने तथा 19 जून को 05 पशुपालकों का पंजीयन कर गोबर खरीदी किए बिना 70 किलोग्राम गोबर खरीदी की एंट्री ऑनलाईन पोर्टल में की गई है। उन्होंने बताया कि आज 21 जून को कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा द्वारा सांकरा के गौठान के निरीक्षण के दौरान गोबर विक्रेता श्रीमती रेणु तारम का 60 क्विंटल गोबर बिक्री की राशि अप्राप्त पाया गया, जो कि अपने कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री सोनकर को अपने कर्त्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लेने तथा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि मंे उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि मेें इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बालोद निर्धारित किया गया है। 

डॉ. श्रीवास्तव ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड बालोद श्री केआर पिस्दा के द्वारा राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण उनके इस कृत्य को राज्य शासन के फ्लैगशिप योजना के सफल क्रियान्वयन के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड बालोद श्री के.आर. पिस्दा को कारण बताओ नोटिस का जवाब पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।