दुर्ग । असल बात न्यूज़ ।। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के तत्वावधान में के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के पैरालीगल वालि...
दुर्ग ।
असल बात न्यूज़ ।।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के तत्वावधान में के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के पैरालीगल वालिन्टियर्स के द्वारा विश्व बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून को विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । इस अवसर पर विभिन्न स्थलों यथा सामाजिक स्थल, दुकानों व ऐसे संस्थानो में जाकर से 14 साल से कम उम्र के बच्चो से श्रम नहीं लेने का वचन लिया गया । जिन प्रतिष्ठानों में ऐसे बच्चो से काम लेना पाया गया उन्हें 14 साल से कम उम्र के बच्चो से काम नहीं लेने की हिदायत दी गयी ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्रीमती नीता यादव, के विशेष मार्गदर्शन व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग आशीष डहरिया के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के पैरालीगल वालिन्टियर्स के द्वारा इस अवसर पर दुर्ग जिले में विभिन्न स्थलों यथा सामाजिक स्थल, दुकानों व ऐसे संस्थान जहां अल्पवयस्क बच्चों से काम लिया जा रहा है, में जाकर दुकान संचालकों / फैक्ट्री संचालकों से बालश्रम नहीं करवाने के संबंध में वचन पत्र भरवाया गया तथा संविधान में बच्चों को प्राप्त अधिकारों तथा बालश्रम निषेध संबंधी कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने से मना किया गया । साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालिन्टियर्स के द्वारा विभिन्न व्यवसायिक परिसरों में संचालित दुकानों पर जा जाकर बालश्रम के संबंध में चेतावनी संबंधी पाम्प्लेट्स वितरित किये गए तथा संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में वर्णित बालश्रम प्रतिषेध तथा बलात्श्रम प्रतिबंध व बच्चों के लिये आवश्यक शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई और कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लिया जाता दिखाई देने पर नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करने हेतु प्रतिबद्ध किया गया। पैरालीगल बालिन्टियर्स के द्वारा बालकों के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा राज्य शासन के सहयोग व समन्वय से चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई ।