रायपुर। असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता अपने आधिपत्य में लगभग 21 किलोग्राम गांजा रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध...
रायपुर।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
अपने आधिपत्य में लगभग 21 किलोग्राम गांजा रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध हो जाने पर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी लगभग 26 साल का युवक है जिसे रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर उक्त मात्रा में मादक पदार्थ गांजा के साथ शासकीय रेलवे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। न्यायालय में प्रकरण में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराध ना केवल व्यक्ति वरन परिवार, समाज और देश को भी प्रभावित करते हैं और आरोपी के आधिपत्य से इतनी अधिक मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है कि अभियुक्त को समुचित कारावास और अर्थ दंड देने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।
प्रकरण में आरोपी को 30 अक्टूबर 2022 को रात में लगभग 9:30 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 से पकड़ा गया था और उसके आधिपत्य से लगभग 21 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं शासकीय रेलवे पुलिस रायपुर के थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा के रास्ते से यहां मादक पदार्थ गांजा लेकर आया है और उसे सारनाथ एक्सप्रेस से ले आने की तैयारी की जा रही है। आरोपी प्लेटफार्म नंबर पांच पर बैठे हुए हैं। उक्त मादक पदार्थ गांजा आरोपियों के द्वारा बैग और ट्रॉली सूटकेस में रखा गया है। आरोपी कुंजमुड़ा कोटापड जिला कोरापुट उड़ीसा निवासी लगभग 26 वर्षीय शंकर मंडल है।
न्यायालय ने मामले में आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (b) 2 (c) के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख ₹ अर्थदंड की सजा सुनाई है।