रायपुर। असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता न्यायालय ने विधानसभा सत्र के दौरान खुलेआम निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने वाले आरोपियों ...
रायपुर।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
न्यायालय ने विधानसभा सत्र के दौरान खुलेआम निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन आज निरस्त कर दिया है। न्यायालय के द्वारा प्रकरण में जमानत आदेश निरस्त करने का आदेश देते हुए कहा गया है कि अभी विचारण जारी है। परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देना उचित प्रतीत नहीं होता।
तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय के द्वारा रोशन जांगड़े एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन के प्रकरण में जमानत आवेदन पर आज निर्णय सुनाया गया।इस मामले में सबसे अधिक उम्र के आरोपी राकेश बघेल के उम्र 33 साल और 18 तथा 19 साल के पांच आरोपी सहित कुल 29 आरोपी हैं। आवेदकों की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 146, 147, 353, 332, 294 एवं धारा 67 ए आईटी एक्ट के तहत अपराध का अभियोग है।
न्यायालय के समक्ष आरोपियों की ओर से जमानत के लिए तर्क देते हुए सत्येंद्र कुमार अंटील विरुद्ध सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन, तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा मुकेश कुमार व अन्य विरुद्ध स्टेटस छत्तीसगढ़ में 26जून 2023 को पारित तथा खम्मम आनंद विरुद्ध स्टेट आफ छत्तीसगढ़ के मामले में 13 मार्च 2023 को पारित आदेश को न्याय दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया।