Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


प्रदेश में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के साथ शुरू हो जाएगी निर्वाचन की तैयारी

  प्रदेश में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के साथ शुरू हो जाएगी निर्वाचन की तैयारी ...

Also Read

 

प्रदेश में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के साथ शुरू हो जाएगी निर्वाचन की तैयारी



 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन, 31 अगस्त तक नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति लिए जाएंगे, 12-13 अगस्त एवं 19-20 अगस्त को मतदान केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर, 4 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, राज्य में अभी 1.96 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत

रायपुर.

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अगस्त को राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फॉर्म-5 में मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन करने के साथ-साथ 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के सम्बन्ध में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाने नोटिस जारी किया जाएगा। इसी दिन राज्य में विशेष ग्राम सभा में मतदाता सूची का वाचन भी किया जाएगा। विधानसभा एवं जिला स्तर पर भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में मतदाता सूची को शुद्ध बनाने जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह मतदाता सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/ में भी होस्ट की जाएगी। इसकी एक फोटोयुक्त हार्ड एवं एक फोटोरहित सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी जिला स्तर पर बैठक कर प्रदान की जाएगी। मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के दिन से 31 अगस्त तक निर्धारित प्रारूपों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 30 दिनों की इस अवधि के दौरान चार दिन, 12-13 अगस्त (शनिवार-रविवार) और 19-20 अगस्त (शनिवार-रविवार) को बूथ स्तर पर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा। इस दौरान 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। मृत, डुप्लीकेट या स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पूर्व से पंजीकृत मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल भी उपलब्ध हैं। बीएलओ द्वारा फॉर्म भरने के लिए बीएलओ एप का प्रयोग किया जाएगा। 31 अगस्त तक प्राप्त होने वाले दावा-आपत्तियों की साप्ताहिक सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक कर दी जाएगी। साप्ताहिक रूप से इस सूची का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशन किया जाएगा। 22 सितम्बर तक सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण कर 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फॉर्म-16 में किया जाएगा। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची पुनः वेबसाइट में होस्ट करने के साथ-साथ इसकी एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण के दौरान सघन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान छूटे हुए युवाओं एवं समाज के वंचित वर्गों को अधिक से अधिक जागरूक कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चार लाख 25 हजार 698 मतदाता 18-19 आयु वर्ग के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 47 हजार 364 तथा 767 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात 1002 है तथा मतदाता-जनसंख्या अनुपात 64.65 प्रतिशत है। श्रीमती कंगाले ने प्रदेश के नागरिकों से पुनरीक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।