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हत्या के अपराध में अभियुक्त को दो आजीवन कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा, दोनों सजाएं एक साथ चलेगी

  दुर्ग।  असल बात न्यूज़।।              00  विधि संवाददाता      दुर्ग जिले में रात में गृह भेदन करने के दौरान मृत्यु कारित करने, हत्या के एक...

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 दुर्ग।

 असल बात न्यूज़।।   

         00  विधि संवाददाता    

दुर्ग जिले में रात में गृह भेदन करने के दौरान मृत्यु कारित करने, हत्या के एक मामले में आरोपी को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्रीमती नीता यादव के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि अभियुक्त ने ही हत्या तक मृत्यु कार्य किया। सहकारी समिति के लाकर से लगभग ₹8 लाख रुपए चोरी होना पाया गया था जिसे बाद में अभियुक्त से बरामद किया गया। फिलहाल यह पैसा समिति प्रबंधक के सुपुर्द किया गया है।

यह घटना 17 जून 2021 के रात की आरक्षी केंद्र पुरानी भिलाई जिला दुर्ग थाना के अंतर्गत की है। अभियोजन के तथ्य इस प्रकार है कि उस दिन रात को हरी शंकर वर्मा अपने घर से सेवा सहकारी समिति भवन नंदोरी में चौकीदारी करने गया था। वह देर तक घर वापस नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद बता रहा था। तो उसकी बहू उसे देखने, उसके बारे में जानकारी लेने समिति कार्यालय पहुंची। वहां चैनल गेट खुला हुआ था। ताला टूटा हुआ था। हरि शंकर वर्मा एक पलंग पर खून से लथपथ चित पड़ा हुआ था।

न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि अभियुक्त ने साशय मृत्यु कारित की है। न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्षयों  की संख्या के आधार पर यह माना कि अभियुक्त ने ही हत्यात्मक मृत्यु कारित की है।

हालांकि प्रकरण में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में यह माना है कि हत्यात्मक मृत्यु पारित करने के पश्चात हत्या संबंधी साक्षय का विलोपन किया गया। 

न्यायालय में प्रकरण में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास और ₹500 का अर्थदंड तथा धारा 460  के अपराध में आजीवन कारावास और ₹500 का अर्थदंड सुनाया है। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।



मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की है।