दुर्ग। असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता नाबालिग से अश्लील हरकत करने और उसे गार्डन में दो घंटे तक बंधक बनाकर रखने के अपराध ...
दुर्ग।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
नाबालिग से अश्लील हरकत करने और उसे गार्डन में दो घंटे तक बंधक बनाकर रखने के अपराध में अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी कम उम्र का होने के बावजूद आदतन बदमाश बताया जाता है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी दुर्ग श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय में यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस अपराध में अभियुक्त को कड़ी सजा देना न्यायोचित माना है।
न्यायालय ने इस गंभीर मामले में बहुत तेजी से सुनवाई की और एक साल के पहले ही प्रकरण में फैसला सुना दिया है। न्यायालयों के के द्वारा ऐसे मामलों में जिस तरह से तेजी से सुनवाई और विचारण किया जा रहा है तथा जल्दी फैसला दिया जा रहा है इससे कानून के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उक्त प्रकरण 4 सितंबर 2022 का है जिसमें 5 सितंबर 2022 को एफ आई आर दर्ज कराया गया था और न्यायालय ने 20 सितंबर 2023 को निर्णय सुना दिया है। प्रकरण सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई का है।
अभियोजन के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी ने लगभग 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को मोबाइल देने के लिए बुलाया था। आरोपी की उम्र लगभग 22 वर्ष है। बालिका पहले मोबाइल लेने अपनी मां के साथ आरोपी के पास गई। आरोपी ने उसे फोन कर अकेले आने को कहा। पीड़ित बालिका वहां अकेले गए तो आरोपी उसे समय पर गार्डन में ले गया और दो घंटे अपने पास बिठाए रखा। आरोपी ने वहां उसके साथ अश्लील हरकतें की तथा जान से मारने की धमकी दी।
न्यायालय ने सुनवाई में आरोपी के खिलाफ बालिका से छेड़छाड़ करने और बंधक बनाए रखने का आरोप सिद्ध पाया। जिस पर आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।