रायपुर। असल बात न्यूज़।। प्रदेश के बहुचर्चित बिरनपुर मामले में शुभांकर द्विवेदी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। द्वितीय अ...
रायपुर।
असल बात न्यूज़।।
प्रदेश के बहुचर्चित बिरनपुर मामले में शुभांकर द्विवेदी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय ने आवेदक के कृत्य एवं उसके विरुद्ध दर्ज अपराध की संख्या व आरोपित अपराध की गंभीर प्रकृति व प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार कर उसे जमानत पर रिहा करने योग्य उचित नहीं माना।
आवेदक के खिलाफ आरक्षी केंद्र सिविल लाइन रायपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए एवं 525,2 के तहत अपराध कायम किया गया है। इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए शुभांकर द्विवेदी की ओर से सक्षम न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक की ओर से दायर आवेदन में जमानत देने का आवेदन करते हुए उसके अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से फंसाने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है एवं राजनीतिक दबाव में आवेदक के विरुद्ध षडयंत्रपूर्वक झूठी शिकायत पर अपराध पंजीकृत किया गया है। न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आज सभी पक्षों का तर्क सुना गया।
न्यायालय ने मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए पाया कि आवेदक के खिलाफ अपराध के साथ थाना डीडी नगर आमानाका पुरानी बस्ती सिविल लाइन में गंभीर अपराध धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज हैं और वह पुलिस विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है।