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breaking,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आवश्यक सेवाओं के कार्यों को करने से इंकार करना प्रतिषेध,आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

 * छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जा...

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 *छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध

रायपुर।

असल बात न्यूज़।।     

राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवा को आवश्यक सेवा मानते हुए इसके कार्य करने से इनकार करने को प्रतिषेध कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश के लागू हो जाने के बाद यहां चिकित्सक,नर्स,स्वास्थ्य कर्मी तथा एंबुलेंस सेवा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी सेवा देने से इनकार नहीं कर सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया है।