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महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने जिला स्तर पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश

 *कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल   रायपुर । असल बात न्यूज़।।    कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रो...

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 *कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल


 रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।   

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने राज्य में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिशा में विशेष रूप से काम कर रहा है। प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने इसके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है।

 हाई कोर्ट के जस्टिस श्री  भादुड़ी, कार्यपालक अध्यक्ष छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किये गए हैं।

     राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार सालसा द्वारा इस संबंध में एक उपयुक्त प्रशिक्षण मॉडयूल एवं एसओपी तैयार कर सभी जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस निर्देश के साथ प्रसारित किया गया है कि वे अपने जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर इस संबंध में कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें संबंधित नियमों के बारे मे आवश्यक जानकारी प्रदान की जावेगी। जिससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके और महिला कर्मचारी भयमुक्त होकर एवं सम्मानपूर्वक अपना कार्य कर सके। उपरोक्त कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय के प्रमुख एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जावेगा।

श्री वारियाल ने बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय एवं अन्य स्थानों पर जहां नियोक्ता एवं कर्मचारी,अधिकारी कार्यरत हों तो ऐसे स्थानों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने एवं सख्ती से पालन किये जाने हेतु सभी कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाये, जिससे प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।