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लोक अदालत से सभी पक्षकारों को न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य--न्यायाधीश संतोष शर्मा

  रायपुर। असल बात न्यूज़।।    जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने "न्याय सभी के लिए"उददेश्य को पूरा करने, सभी पक्षकारों को न्या...

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 रायपुर।

असल बात न्यूज़।।   

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने "न्याय सभी के लिए"उददेश्य को पूरा करने, सभी पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए सभी से लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने का आव्हान किया है।उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे प्रयास होने चाहिए कि लोक अदालत के अच्छे परिणाम आ सके। उल्लेखनीय है कि अभी आगामी 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। इसी की तैयारी के लिए आयोजित बैठक में बोलते हुए उन्होंने उक्त बातें कहीं है।

आगामी नेशनल लोक अदालत जो कि  09 सितंबर को.आयोजित होनी है, के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश  श्री  शर्मा के द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशगण,जिलों के न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक बीमा के अधिकारियों,बिजली विभाग के अधिकारीगण,फाइनेंस कंपनी के अधिकारीगण,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष,आयुक्त नगर-पालिका निगम इत्यादि के साथ विशेष रूप से बैठक ली जा रही है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में  मोटर दुघर्टना दावा प्रकरणों, ट्रैफिक चालान, कमशिर्यल कोर्ट, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद के मामलों का लोक अदालतो मेें निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छोटे विवादों का लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण हो जाने से न्यायालय पर ऐसे छोटे मामलों का भार कम होता है और न्यायालय को संगीन मामलों के शीध्र निराकरण हेतु सुगमता होती है। 

बैठक में उपस्थित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से उन्होंने अपेक्षा की  है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे का प्रयास करें। ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, विद्युत बिल, नगरपालिका के टैक्स, जल देयक, श्रम विवाद,भाड़ा नियंत्रण, राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकृत कर उनके पक्षकारों को राहत दिलायी जा सकती है।विभिन्न विभागों नगर निगम के ,दूरभाष के ,बैंक संबंधी  बिजली विभाग के  प्रकरण को चिन्हांकित किया गया है। 

जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की कि नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित किए जाने वाले प्रकरणों के पक्षकारों को उचित समय पूर्व नोटिस तामील करायी जा सके, इसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि पक्षकार अपने मामलों के संबंध में न्यायालयों में उपस्थित रह सके। सभी विभागों से अपेक्षा करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन हाईब्रिड माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए ऐसा कोई पक्षकार जो वचुर्अल माध्यम से मामले में उपिस्थत होना चाहता है, तो उसकी उपस्थिति के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाएगी।उन्होनें लोगों को उनके घर तक न्याय की पहंच उपलब्ध सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विगत नेशनल लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए आयोजित की गई मोहल्ला लोक अदालत की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि आगामी नेशनल लोक अदालत में भी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पक्षकारों को उनकी छोटी मोटी जनोपयोगी समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करें। जिला न्यायाधीश  संतोष शर्मा जी ने कहा कि जिस गति से लोक अदालतों के सफलता का प्रयास ज़ोरों से चल रहा है, वह धीमा नहीं होना चाहिए।लोक अदालतों में अधिक से अधिक प्रकरण चिन्हांकित किया जाना ही उद्देश्य के बजाय,बल्कि यह प्रयास होना चाहिए कि चिन्हांकित किए गए प्रकरणों वाले पक्षकारों को  अच्छे से समझाकर लोक अदालत के महत्व को समझाया जा सके। मोटर दुघर्टना मुआवजा संबंधी मामलों में अब बीमा कंपनियां भी आगे आकर पीड़ित पक्ष से राजीनामा करने का प्रयास करती है, इसलिए इस दिशा में प्रयास आवश्यक है।

ज्ञात हो कि नेशनल लोक अदालत नालसा, नई दिल्ली के निदेर्शानुसार पूरे देश में कलैण्डर वर्ष 2023 में लोक अदालत का आयोजन सभी स्तरों अथार्त् तहसील न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय स्तर पर आयोजित होनी है। 


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