पिता का ऐसा घोर अपराध की अंतिम सांस चलने तक जेल में रहने की सजा गौरेला पेंड्रा मरवाही. असल बात न्यूज़।। पिता ने ऐसा घोर अपराध किया कि उस...
पिता का ऐसा घोर अपराध की अंतिम सांस चलने तक जेल में रहने की सजा
गौरेला पेंड्रा मरवाही.
असल बात न्यूज़।।
पिता ने ऐसा घोर अपराध किया कि उसे अंतिम सांस चलने तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है।जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एडीजे पेंड्रारोड कोर्ट ने पिता को जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, पुरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम गुम्माटोला का है जहां 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसका पिता डरा धमका कर मारपीट करता है और उसके साथ बलात्कार करता था।
नाबालिग के साथ उसका पिता कई बार बालात्कार कर चूका था। 22 जुलाई को भी नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने गलत काम किया तो लड़की ने इसकी जानकारी अपने दादा को दी। जिसके बाद लडकी के दादा ने 22 जुलाई को गौरेला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेटा अक्सर शराब पीकर आता और बच्ची के साथ मारपीट करता और कुछ दिनों से गलत काम करने लगा था, जिसकी जानकारी बच्ची मुझे दी थीं। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने दो दिनों के भीतर ही आरोपी बृजेश भैना को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी बृजेश भैना की पत्नी सात आठ साल पहले ही उसको छोड़ कर चली गई थी और दूसरी शादी कर ली थी, जबकि बच्ची अपने पिता और दादा-दादी के साथ रहती थी।
इस मामले में एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए इसे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला ठहराते हुए आरोपी पिता को पॉक्सो एक्ट के तहत मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।