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नकली इनपुट टैक्स क्रेडीट का लाभ उठानेवाले चार व्यापारिक फर्म के खिलाफ सीजीएसटी की बडी कार्रवाई

  मालिक संजय शेडे 14 दिन की हिरासत में रायपुर।  असल बात न्यूज़।।   सेंट्रल जीएसटी के द्वारा नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले फर्मो...

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 मालिक संजय शेडे 14 दिन की हिरासत में

रायपुर।

 असल बात न्यूज़।।  

सेंट्रल जीएसटी के द्वारा नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही मामले में चार प्रमुख के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है।इन संस्थानों के द्वारा किसी भी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर वस्तु एवं सेवा कर की बड़ी प्रमाण पत्र चोरी करने का आरोप है। पता चला है उक्त चारों फर्में में एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित की जा रही थी।इस मामले में करोड़ों रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने की आशंका है।

खुफिया जानकारी के आधार पर मैसर्स ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स एस.एस. इंडस्ट्रीज और मेसर्स साई एंटरप्राइजेज, जो बिना किसी भी अंतर्निहित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के, नकली इनपुट टैक्स क्रेडीट (आईटीसी) का लाभ उठाने और उपयोग करके वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बड़े पैमाने पर चोरी में लगे हुए हैं के विरुद्ध फेक आई टी सी तथा अभियोजन सेल, सीजीएसटी रायपुर ने डिवीजन-बिलासपुर के अधिकारियों के साथ उपरोक्त फर्मों के परिसर में निवारक कार्रवाई की |

जांच से पता चला कि श्री संजय शेंडे, जो उपरोक्त सभी चार फर्मों को नियंत्रित कर रहे हैं, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में शामिल हैं । उन्होंने अस्तित्वहीन फर्मों के माध्यम से 10.14 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग किया । नई दिल्ली स्थित 22 अस्तित्वहीन तथा अकार्यशील फ़र्मों ने बिना किसी अंतर्निहित सामान और सेवाओं की आपूर्ति के नकली बिल तैयार किए हैं और मैसर्स. ज्योति ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स एस.एस. एंटरप्राइजेज और मेसर्स साई इंडस्ट्रीज को जारी किए । अभियुक्त ने उपरोक्त आधार पर अपने बाहरी जीएसटी दायित्व के भुगतान के लिए नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (किसी भी अंतर्निहित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के बिना) का लाभ उठाया और उपयोग किया ।

केंद्रीय जीएसटी टीम द्वारा तदनुसार,  संजय शेंडे को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत  गिरफ्तार किया गया  और अदालत में पेश किया गया और  सीजेएम अदालत ने आरोपी की 14 दिनों की हिरासत मंजूर कर ली है।

पहले भी सीजीएसटी रायपुर ने कर चोरों के खिलाफ विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में शामिल करदाताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की है। 




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