Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


कुल 313 बदलाव किए गए, आतंकवाद को स्पष्ट परिभाषित किया गया, देशद्रोह कानून पूरी तरह से खत्म,18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अपराध के मामले में भी मौत की सजा, साक्ष्य विधेयक में 23 धाराएं बदली गई,विस्तार से जानिए क्या होगा?भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 में

   -  तीन विधेयक बदलकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के  15 अगस्त को देश के सामने किए गए  पांच PRAN संकल्प में से एक गुलामी की सभी निशानियों को ख़त...

Also Read

 


 - तीन विधेयक बदलकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के 15 अगस्त को देश के सामने किए गए  पांच PRAN संकल्प में से एक गुलामी की सभी निशानियों को ख़त्म करना के  संकल्प को पूरा करने का प्रयास

 

आज हम अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरस्त करके 3 नए विधेयक लाए हैं।

 

भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा , आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 2023

 

ये तीन निवर्तमान कानून ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और इनका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था

 

तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा और, उनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा

 

भारतीय विचारधारा से बने ये तीन कानून हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे

 

मोदी सरकार शासन की जगह नागरिकों को केंद्र में लाने का बेहद सैद्धांतिक फैसला लेते हुए यह कानून लेकर आई है

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था, सभी विभागों में अंग्रेजों के समय बने सभी कानून, पर्याप्त चर्चा और विचार-विमर्श के बाद आज के समय के अनुसार और भारतीय समाज के हित में बनाये जाने चाहिए।

 

18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमियां, 22 कानून विश्वविद्यालय, 142 संसद सदस्य, लगभग 270 विधायक और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं।

गृह मंत्री ने कहा, 4 साल तक इन कानूनों पर गहन चर्चा हुई और 158 परामर्श बैठकों में वह खुद मौजूद रहे

 

सीआरपीसी की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक में अब 533 धाराएं हैं, पुराने कानून की 160 धाराएं बदली गई हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं निरस्त की गई हैं

 

भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में पहले की 511 धाराओं की जगह 356 धाराएं होंगी, 175 धाराएं बदली गई हैं, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं निरस्त की गई हैं

 

साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य विधेयक में अब 167 की जगह 170 धाराएं होंगी, 23 धाराएं बदली गई हैं, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 निरस्त की गई हैं

 

इन तीन पुराने कानूनों में गुलामी के निशान थे, इन्हें ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, आज हम कुल 475 स्थानों से गुलामी के इन निशानों को हटाकर नए कानून लेकर आए हैं।

 

कानून इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों पर संदेश को शामिल करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करता है।

 

इस कानून में एफआईआर से लेकर केस डायरी, केस डायरी से लेकर आरोप पत्र और आरोप पत्र से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है।

 

तलाशी और जब्ती के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है जो केस का हिस्सा होगी और इसमें निर्दोष नागरिकों को नहीं फंसाया जाएगा, पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी आरोप पत्र मान्य नहीं होगा

 

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोषसिद्धि अनुपात को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

 

तीन साल बाद हर साल देश में 33,000 फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञ और वैज्ञानिक उपलब्ध होंगे, कानून में सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान वाले अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य किया जा रहा है, इससे पुलिस के पास वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होंगे, जिसके बाद अदालत में दोषियों के बरी होने की संभावना बढ़ जायेगी. बहुत कम हो

 

मोदी सरकार आजादी के 75 साल बाद पहली बार नागरिकों की सुविधा के लिए जीरो एफआईआर शुरू करने जा रही है, इस पहल से नागरिक अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे

 

ई-एफआईआर का प्रावधान पहली बार जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक जिला और पुलिस स्टेशन एक पुलिस अधिकारी को नामित करेगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा।

 

यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामलों में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है

 

पुलिस को 90 दिन में शिकायत की स्थिति और उसके बाद हर 15 दिन में शिकायतकर्ता को जानकारी देना अनिवार्य होगा।

 

कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक की सजा के मामले को पीड़ित की बात सुने बिना वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी

 

छोटे-मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया गया है, अब 3 साल तक की सजा वाले अपराधों को समरी ट्रायल में शामिल किया जाएगा, अकेले इस प्रावधान से सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा केस खत्म हो जाएंगे

 

चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है और स्थिति के आधार पर अदालत 90 दिनों की और अनुमति दे सकती है, 180 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी और मुकदमा शुरू करना होगा

 

अदालतें अब 60 दिनों के भीतर आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की सूचना देने के लिए बाध्य होंगी, बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे वर्षों तक फैसला लंबित नहीं रहेगा और ऑर्डर 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा 

सरकार को सिविल सेवक या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे के लिए 120 दिनों के भीतर अनुमति पर निर्णय लेना होगा अन्यथा इसे मान लिया गया अनुमति माना जाएगा और मुकदमा शुरू किया जाएगा।

 

घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान लाया गया है, अंतरराज्यीय गिरोहों और संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर सजा का एक नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है

 

शादी, रोजगार, प्रमोशन और झूठी पहचान का झूठा वादा कर सेक्स करना पहली बार अपराध बनाया गया, सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास

 

18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अपराध के मामले में भी मौत की सजा का प्रावधान किया गया है, मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल की जेल, आजीवन कारावास और मौत की सजा तीनों प्रावधान किए गए हैं

 

पहले महिलाओं से मोबाइल फोन या चेन छीनने पर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसका प्रावधान कर दिया गया है

 

स्थायी विकलांगता या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है

 

बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल की गई, कई अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है

 

राजनीतिक लाभ के लिए माफ़ी का उपयोग करने के कई मामले थे, अब मृत्युदंड को केवल आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास को न्यूनतम 7 वर्ष और 7 वर्ष से न्यूनतम 3 वर्ष किया जा सकता है, किसी भी अपराधी को रिहा नहीं किया जाएगा

 

मोदी सरकार देशद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है

 

पहले आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, अब इस कानून में पहली बार सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया 

उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी छिपा हो, अगर भगोड़े को सजा के खिलाफ अपील करनी होगी, तो उसे सजा सुनाई जाएगी। भारतीय कानून का पालन करना होगा

 

इस कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा, अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 साल के भीतर न्याय पा सकेगा

 

इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है, यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सजा मिले और पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके

 

एक तरफ राजद्रोह जैसे कानून को खत्म किया गया है तो दूसरी तरफ धोखाधड़ी कर महिलाओं का शोषण करना और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, संगठित अपराध और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं

 नई दिल्ली।

 असल बात न्यूज़।।

       00 विधि संवाददाता    

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने  लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय सुरक्षा विधेयक, 2023 पेश किया।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज आजादी का अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और अमृत काल का प्रारंभ हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को समाप्त होगा और 16 अगस्त से आजादी के 75 से 100 वर्षों की यात्रा शुरू होगी, जो एक महान भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने जो पंच प्रण रखे थे, उनमें से एक है गुलामी के सभी लक्षण खत्म करना. उन्होंने कहा कि आज पेश किए गए ये तीन बिल एक तरह से मोदी जी द्वारा ली गई पांच प्रतिज्ञाओं में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीनों विधेयकों में आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए बुनियादी कानून हैं। उन्होंने कहा कि आज हम भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समाप्त करके तीन नए कानून लाए हैं। 1872 अंग्रेजों द्वारा बनाया गया और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। विधेयक, 2023. ये तीन अधिनियम जो प्रतिस्थापित किये जायेंगे, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाये गये थे और इनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विधेयक, 2023. ये तीन अधिनियम जो प्रतिस्थापित किये जायेंगे, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाये गये थे और इनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। विधेयक, 2023. ये तीन अधिनियम जो प्रतिस्थापित किये जायेंगे, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाये गये थे और इनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। विधेयक, 2023. ये तीन अधिनियम जो प्रतिस्थापित किये जायेंगे, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाये गये थे और इनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। 2023, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्षी विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रतिस्थापित किए जाने वाले इन तीन अधिनियमों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था और ब्रिटिश शासन की रक्षा करते थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। 2023, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्षी विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रतिस्थापित किए जाने वाले इन तीन अधिनियमों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था और ब्रिटिश शासन की रक्षा करते थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। जिन तीन अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, वे ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा। 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। जिन तीन अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, वे ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। हम इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। 



  • ..........


    असल बात न्यूज़

    खबरों की तह तक,सबसे सटीक,सबसे विश्वसनीय

    सबसे तेज खबर, सबसे पहले आप तक

    मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित पत्रकारिता