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वीआईपी रोड एवं रायपुर महासमुंद हाइवे के ढाबा एवं कैफे संचालकों पर रायपुर पुलिस की सख्ती

गया।  ढाबा कैफे के सामने अव्यवस्थित पार्किंग पे कार्यवाही वाहन चालक एवं ढाबा संचालकों पर अपराध दर्ज, 02 वाहन चालकों सहित बिना पार्किंग व्यवस...

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गया। 


ढाबा कैफे के सामने अव्यवस्थित पार्किंग पे कार्यवाही वाहन चालक एवं ढाबा संचालकों पर अपराध दर्ज,02 वाहन चालकों सहित बिना पार्किंग व्यवस्था केे कैफे एवं ढ़ाबा संचालन करने वाले दिया कैफे एवं ग्रीन लाईट ढ़ाबा के संचालकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।  
 

  थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी रोड स्थित दिया कैफे के सामने मुख्य मार्ग के सर्विस रोड में रेंज रोवर वाहन क्रमांक सी जी/04/जे एच/2121 का चालक जानबूझकर वाहन को बीच रोड में खड़ी कर कैफे चला गया, जिससे आने-जाने वाले आमजनों को समान्य तौर पर बाधा उत्पन्न हो रहा था तथा वाहन का चालक वाहन को खतरनाक ढ़ंग से खड़ी किया था जिससे दुर्घटना होने एवं मानव जीवन को संकट में डाले जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी। इसके साथ ही दिया कैफे के संचालक द्वारा भी कैफे में बिना पार्किंग की व्यवस्था किये कैफे का संचालन किया जा रहा था।

 कैफे के संचालक द्वारा भी जानबूझकर आम रोड को पार्किंग बनाकर यातायात बाधित किया जा रहा था। ढाबा कैफे के सामने अव्यवस्थित पार्किंग पे कार्यवाही वाहन चालक एवं ढाबा संचालकों पर अपराध दर्ज की गई, पूर्व में अवैध पार्किंग के संबंध में नोटिस भी जारी कि गई थी इसके बाद भी नियमों की अनदेखी कर ढाबा संचालन कर रहे तथा ढाबा के सामने अव्यवस्थित पार्किंग करने वाले अन्य संचालकों पर भी कार्यवाही की जाएगी बीच रोड में चारपहिया वाहन खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले 02 वाहन चालकों सहित बिना पार्किंग व्यवस्था केे कैफे एवं ढ़ाबा संचालन करने वाले दिया कैफे एवं ग्रीन लाईट ढ़ाबा के संचालकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही
    वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर जाकर उक्त वाहन चालक पुष्पेन्द्र कुमार भार्गव पिता स्व. महेन्द्र भार्गव उम्र 30 साल निवासी कोटा कॉलोनी थाना सरस्वती नगर रायपुर के उक्त वाहन को जप्त करते हुए वाहन चालक पुष्पेन्द्र साहू एवं दिया कैफे के संचालक के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 495/23 धारा 283, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।  इसी प्रकार थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत लाभाण्डी अग्रसेन धाम चौक पास स्थित ग्रीन लाईट ढ़ाबा के सामने मुख्य मार्ग में वाहन क्रमाकं सीजी/22/एसी/5333 के चालक द्वारा वाहन को बीच रोड में जानबूझकर खड़ी कर ढ़ाबा चला गया, जिससे आने-जाने वाले आमजनों को समान्य तौर पर बाधा उत्पन्न हो रहा था तथा वाहन का चालक वाहन को खतरनाक ढ़ंग से खड़ी किया था जिससे दुर्घटना होने एवं मानव जीवन को संकट में डाले जाने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी। इसके साथ ही दिया ढ़ाबा के संचालक द्वारा भी ढ़ाबा में बिना पार्किंग की व्यवस्था किये ढ़ाबा का संचालन किया जा रहा था। ढ़ाबे के संचालक द्वारा भी जानबूझकर आम रोड को पार्किंग बनाकर यातायात बाधित किया जा रहा था। जिस पर थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर जाकर उक्त वाहन चालक किरीत गोहिल पिता नारायण गोहिल उम्र 42 साल निवासी नहर पारा नीलकंठेश्वर मंदिर के पास थाना मौदहापारा रायपुर के उक्त वाहन को जप्त करते हुए वाहन चालक किरीत गोहिल एवं ग्रीन लाईट ढ़ाबा के संचालक के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 494/23 धारा 283, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।