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केंद्रीय जेल रायपुर में दालों की गुणवत्ता पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जताई आपत्ति,जेल का औचक निरीक्षण,बंदियों को गुणवत्ता वाले अनाज एवं दाल प्रदान करने के साथ मूलभूत सुविधाए प्रदान करने का दिया निर्देश

  रायपुर । असल बात न्यूज़।।    जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर ने केंद्रीय जेल रायपुर का आज आकस्मिक निरीक्षण किया तो वहां उन्होंने कई सारी कम...

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रायपुर ।

असल बात न्यूज़।।   

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर ने केंद्रीय जेल रायपुर का आज आकस्मिक निरीक्षण किया तो वहां उन्होंने कई सारी कमियां पाई है। उन्हें, बंदियों को दिए जाने वाले अनाज और दालों की गुणवत्ता में कमी नजर आई। उन्होंने, जेल के डी.आई.जी. को,बंदियों को गुणवत्ता वाले अनाज एवं दालों को  प्रदान करने की व्यवस्था को  तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।उन्होंने जेल की साफ सफाई, बंदियों के मूलभूत सुविधाओं  स्वास्थ, भोजन, तथा अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और आपत्ति जताते हुए सुधार के लिये निर्देश दिया है।

रायपुर के नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है।पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने कई अछूते रह जाने वाले मामलों की जानकारी लेने में भी सक्रियता दिखाई है। इसी कड़ी में उन्होंने आज केन्द्रीय जिला जेल रायपुर के महिला तथा पुरुष प्रकोष्ठ का  औचक निरीक्षण किया।जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्री  कुरैशी के द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद आगामी 9 सितंबर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में तत्काल दिशा निर्देश जारी किये गए।  आज केन्द्रीय जेल रायपुर के औचक निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा बंदियों से मुलाकात की गई सम्पूर्ण जेल का भ्रमण किया गया। उनके द्वारा बंदियों को प्राप्त हो रहे भोजन, रसोई घर के अंदर स्वयं जाकर मिलने वाले भोजन का निरीक्षण किया। जेल नियमावली के तहत मिलने वाले भोजन सूची का भी निरीक्षण करते हुए नियमावली का पालन करते हुए, बंदियों के लिये गुणवत्ता भोजन देने के लिये निर्देश दिया गया । रसोई घर की सफाई हेतु भी निर्देश दिया गया ,पाकशाला मे भी रखे अनाज एवं दालों के भी गुणवत्ता की जॉच करते हुए आपत्ति जताई क्योकि उक्त अनाज गुणवत्ता पूर्ण नही पाया गया। 

पाकशाला में रखी भोजन सामग्री वाले बंदियों की पंजी का भी  जिला न्यायाधीश द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें उन्होने पाया कि जेल नियमावली अनुसार रखी भोजन सामग्री बंदियों की पंजी में बंदियों के नाम परिवर्तित न होकर लगातार पूर्व बंदियों से ही भोजन सामग्री प्रदान करने में रखा गया था, जिस पर  जिला न्यायाधीश द्वारा उपस्थित जेल अधिकारीगण को निर्देश दिया कि नियमावली अनुसार हर दिन नवीन बैरक से भोजन सामग्री प्रदान करने हेतु बंदियो का चयन कर भोजन सामग्री प्रदान कराया जावे । यह भी निर्देश दिया गया कि, विशेष दिवसों पर बंदियों को नियमावली अनुसार विशेष आहार जिस पर उनका अधिकार है, प्रदान किया जावे।

  स्वास्थ सेवाओं की जानकारी लिये जाने पर चिकित्सको  की उपस्थिति को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जेल अधिकारियों को दिये गये कि हर बंदी के स्वास्थ्य का परीक्षण नियमित अंतरालों पर होना चाहिए और जेल अधिकारी चिकित्सको की उपस्थिति समय पर कराना सुनिश्चित रखें। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों को  जिला न्यायाधीश द्वारा निर्देश दिया गया कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय , जिला न्यायालय, या अन्य न्यायालय आने वाले निर्णय, जमानत आदेश, अन्य आदेश की जानकारी बंदियों को तत्काल प्रभाव से प्रदान करना सुनिश्चित करें। विचाराधीन बंदियो के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा निः शुल्क विधिक सहायता के साथ-साथ एल.ए.डी.सी.एस. के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि, सभी बंदियो के लिये हर प्रकार की विधिक सहायता समय-समय पर दिया जाना है, जिससे हर पक्षकार एवं न्याय के बीच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के निःशुल्क विधिक सहायता सेतु बनने में अपनी अहम भूमिका निभाये । 

  इस दौरान उनके द्वारा जेल लीगल एड क्लीनिक, न्यायालय से होने वाले वी.सी. सेवाओ सुक्ष्मता से मुल्यांकन किया गया । इस संबंध मे डी.आई.जी. जेल श्री एस.एस. तिग्गा द्वारा उनको समस्त जानकारिया जेल के बारे में प्रदान की गई उनके द्वारा बताया गया कि, वर्तमान में 3200 से ज्यादा कैदी केन्द्रीय जेल रायपुर में निरूद्ध है जिसमें महिला एवं पुरूष दोनो सम्मिलित  है। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर माननीय श्री अब्दुल जा़हिद कुरैशी महोदय जी द्वारा बंदियों से चर्चा के दौरान उन्हे बताया कि, जेल के रहने के दौरान भी उनके संवैधानिक ,मौलिक तथा कानूनी अधिकार सुरक्षित है और उनके बारे में हर बंदी को सजग रहना चाहिए, हर बंदी को यह जानने का अधिकार है कि, उसके प्रकरण में न्यायालय में क्या कार्यवाही हो रही है जिसकी जानकारी वह न्यायालय से या जेल अधीक्षक से या प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा बंदियेां को सौदा अभिवाक, जेल लोक अदालत, धारा 432 द.प्र.संहिता संबंधित विभिन्न कानूनी बिन्दुओं पर जानकारी प्र्रदान की गई  और बंदियो से कहा गया कि, अपराध करके जेल में निरूद्ध होने मात्र से अपराधी के साथ कानून की परिधि में रहते हुए मानवीयता के साथ व्यवहार करने से कानून या हमारा सविधान कभी इंकार नही करता है और हम सभी का यह उद्ेश्य है कि, आप सभी को समाज की मूलधारा में लाने का भरसक प्रयास किया जावे। क्योकि महात्मा गांॅधी ने कहा है कि, घृणा अपराध से होना चाहिए अपराधी से नही इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्याय पालिका ,आपके विधि अनुसार प्रदत्त हर कानून अधिकार की रक्षा होनी चाहिए।

उक्त जेल निरीक्षण के दौरान  जिला न्यायाधीश के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर श्री प्रवीण मिश्रा, जेल डी.आई.जी. श्री एस. एस. तिग्गा, जेलर श्री एम.एन. प्रधान पैरालीगल वालिटियर श्री आशुतोष तिवारी और श्री रवि शुक्ला उपस्थित थे।