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अवैध कच्ची महुआ शराब का बिक्री करने वाले 02 आरोपियों को थाना बोड़ला पुलिस ने किया गिरफ्तार- आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

 बोड़ला जिला- कबीरधाम कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डाॅ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अध...

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 बोड़ला जिला- कबीरधाम


कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डाॅ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना बोड़ला क्षेत्र में अपराधिक तत्वो के व्यक्तियो एवं अपराध पर अंकूश लगाने जुआ/ सट्टा अवैध शराब बिक्री करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक-21.09.2023 को मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम बांधाटोला और ग्राम बैगाटोला में दो व्यकित अवैध रूप से हाथ भठ्ठी से बना महुआ शराब बिक्री कर रहे है। कि सुचना पर तत्काल दो टीम बना कर अलग अलग जगह में मुखबीर के बताये अनुसार जाकर रेड कार्यवाही किया गया। जिसमे आरोपी तिलक राम पटेल पिता नंदलाल पटेल उम्र 45 साल सा. वार्ड नं. 10 बैगाटोला के कब्जे से घर में रखें 06 लीटर हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब किमती 1200/- रुपया एवं मनोज यादव पिता दशरथ यादव उम्र 30 साल सा. बैगाटोला के कब्जे से 07 लीटर हाथ भठ्ठी से बना कच्ची महुआ शराब किमती 1400/- रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, तथा 02 आरोपीयों के विरूद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक व्यासनारायण चुरेन्द्र, के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से प्र.आर. 253 राबेन्द्र सेन, 453 उमाशंकर नाग, 292 शोभनाथ मेरावी, आरक्षक 422 नन्हेनेताम, 142 राजकुमार साहू, 588 अमर पटेल, 758 संतोष धुर्वे, 818 चरण पटेल का सराहनीय योगदान रहा