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अवैध तरीके से स्टोरेज कर सप्लाई कर रहे थे प्रतिबंधित कफ सीरप, 1440 बॉटल के साथ तीन गिरफ्तार

चौरसिया कॉलोनी के एक मकान में अवैध तरीके से स्टोरेज कर चोरी छिपे शहर के कई इलाकों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने तस्कर इरफान, रिजवान और अब...

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चौरसिया कॉलोनी के एक मकान में अवैध तरीके से स्टोरेज कर चोरी छिपे शहर के कई इलाकों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने तस्कर इरफान, रिजवान और अब्दुल फहीम को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का पुलिस ने राजफाश किया है।

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तीन नशे के सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपितों के पास से 1440 बॉटल प्रतिबंधित कफ सीरप जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के चौरसिया कॉलोनी के एक मकान में अवैध तरीके से स्टोरेज कर चोरी छिपे शहर के कई इलाकों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने तस्कर इरफान, रिजवान और अब्दुल फहीम को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का पुलिस ने राजफाश किया है। बता दें कि साइबर सेल के नारकोटिक्स विंग और टिकरापारा थाना पुलिस टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। आरोपित बिहार से सिरफ लेकर आए थे। दरअसल, 12 सितंबर मंगलवार को एंटी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत चौरसिया कालोनी रिज मेडिकल गली पास स्थित एक मकान के सामने कुछ व्यक्ति गुलाबी रंग के बोरियों में प्रतिबंधित नशीली सिरप रखें है। आरोपित इसे लेकर कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना की तस्दीक कर आरोपितों को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। मकान के सामने तीन व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम इरफान खान उर्फ बब्लू, अब्दुल फहीम एवं मोहम्मद रिजवान निवासी रायपुर का होना बताया। पुलिस ने उनके पास रखे बोरियों की तलाशी ली जिसमें प्रतिबंधित नशीली सिरप कोडिन रखा होना पाया गया। पुलिस ने उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में तीनों से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात दिखाने को कहा, लेकिन आरोपितों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात पेश न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपित इरफान खान उर्फ बब्लू, अब्दुल फहीम एवं मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 1440 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन कीमती लगभग 3 लाख रुपये जब्त कर आरोपितों के खिलाफ थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 468/23 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। बता दें कि आरोपित अब्दुल फहीम पहले भी नारकोटिक एक्ट (प्रतिबंधित नशीली सिरप) के मामलों में जेल में सजा काट चुका है। आरोपितों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन को कहां से लाया गया है, इस संबंध में आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।