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दैहिक शोषण के आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

कोंडागांव।  असल बात न्यूज़।।     00 विधि संवाददाता      दैहिक शोषण के आरोपी को यहां दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है...

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कोंडागांव।

 असल बात न्यूज़।।

    00 विधि संवाददाता    

दैहिक शोषण के आरोपी को यहां दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के पति की मृत्यु हो गई थी और आरोपी उससे जान पहचान बनाकर उसके घर रुक गया था तथा दुष्कर्म किया।कोण्डागांव जिला अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस. सी. श्रीमती पी0 पॉल होरो ने  प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर आरोप को प्रमाणित पाया।

प्रकरण 21 सितंबर 2021  घटना स्थल पीडिता का मकान, थाना फरसगांव, जिला कोण्डागांव का है। अभियोजन के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पीडिता के पति का घटना से 04 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है और उसके 02 लडके हैं। वर्ष मार्च 2021 में पीडिता के पिता का देहांत हो गया। वह अपने पिताजी के दशगात्र में शामिल होने  अपने मायके जिला नवरंगपुर, उडीसा गयी थी तथा लगभग 15 दिन तक वहीं रूकी थी। वहां आरोपी दसगात्र में महो माली भी आया था और वहीं उसकी पहचान हुयी थी। पीडिता के पिताजी के मृत्यु कार्यक्रम के बाद उसे अपने ससुराल आना था और उस वक्त कोरोना के  लॉक डाउन की वजह  से गाडी नहीं चल रही थी और आने जाने का कोई भी साधन नहीं होने से पीड़िता ने आरोपी महो माली को  अपने ससुराल छोड़ने के लिए कहा था जिस पर आरोपी ने उसे और उसके दोनों बच्चों को मोटर सायकल से उसके ससुराल छोड दिया था । आरोपी 21 सितंबर 2021 को  पीडिता के गांव आया और उसे  तुम्हारी मां मुझे तुमको लेने भेजी है, बताया जिस पर उसने जाने से मना कर दिया तथा कहा कि  मेरी मां मुझे लेने के लिए तुम्हें भेजती तो उसे फोन करती । पीडिता आरोपी को वहां से जाने के लिए बोली तो वह  गया नहीं।  आरोपी दूसरे दिन अपने घर जाउंगा कहकर उसके ही घर में खाना खाकर दूसरे कमरे में सो गया।  पीडिता बाजू वाले कमरे में उसके दोनों बच्चों के साथ सो गयी थी । रात्रि 11.00 बजे आरोपी उसके कमरे में जाकर उसे उठाया और जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया ।

न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त महेा माली पिता तातु माली को भादवि के धारा 376 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 2000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेा पारित किया गया है।आरोपी उम्र 30वर्ष,कसकोंगा, थाना कुदाई जिला-नवरंगपुर (उडीसा) का निवासी है।

      इस प्रकरण में शासन की ओर श्री हेमंत गोस्वामी, अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की । 



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