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हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

कोंडागांव । असल बात न्यूज़।।       00 विधि संवाददाता    शराब पीकर हमेशा लड़ाई झगड़ा करने और घटना के दिन लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर अपनी पत...

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कोंडागांव ।

असल बात न्यूज़।।  

    00 विधि संवाददाता  

शराब पीकर हमेशा लड़ाई झगड़ा करने और घटना के दिन लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित कर देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यहां कोण्डागांव जिला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पी0 पॉल होरो के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ अपराध को प्रमाणित पाया।मामले में आरोपी की पुत्री जो मामले की  प्रत्यक्षर्दाी साक्षी थी ने न्यायालय के समक्ष उसने आरोपी के खिलाफ बयान दिया।

यह प्रकरण ग्राम ओण्डरी बीचपारा, थाना माकडी, जिला- कोण्डागांव का 13 अप्रैल 2022 की रात्रि लगभग  7ः08 बजे का है। न्यायालय के द्वारा मामले में तेजी से सुनवाई की गई और लगभग 1 साल 5 महीने के भीतर फैसला सुना दिया गया है। अभियोजन के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि धनबती मरकाम का करीबन 15 वर्ष पूर्व ग्राम ओण्डरी के हीरामन के साथ विवाह हुआ था । विवाह के बार आरोपी हीरामन मरकाम मृतिका धनबती मरकाम को आये दिन मारपीट करता था , घटना दिनांक को आरोपी हीरामन मरकाम के द्वारा मृतिका से समय पर खाना नहीं देती हो कहकर झगडा-विवाद कर उसे लाठी-डंडा से मारपीट कर चोट पहुंचाया।  इस मामले में आरोपी के पिता द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी बहुत ज्यादा शराब पीता था और घटना के समय भी बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था । इस मामले में आरोपी की पुत्री जो मामले की  प्रत्यक्षर्दाी साक्षी है, के द्वारा बताया गया कि उसकी माता मृतिका के साथ आरोपी लडाई-झगडा कर मृतिका को डंडा से व पैर से मारना, रौंदना एवं गला को भी पैर से दबाना बताया गया है । प्रकरण में मृतका के पिता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

न्यायालय के द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितयों के आधार पर दोष सिद्ध पाए जाने पर  आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 302, हत्या करने के आरोप में  आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 1000.0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास  पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया ।

 इस प्रकरण में शासन की ओर  अतिरिक्त लोक अभियोजक हेंमत गोस्वामी ने पैरवी की । 



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