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अवैध कच्ची महुआ शराब का बिक्री करने वाले आरोपी को थाना भोरमदेव पुलिस ने किया गिरफ्तार- आरोपी के विरुद्ध थाना-भोरमदेव में अपराध क्रमांक - 49/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर

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कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर के मार्गदर्शन में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। कि अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में यदि अवैध शराब, गाँजा, बिक्री एवं परिवहन करते हुए कोई भी असामाजिक तत्व पाया जाता है। तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें साथ ही इस प्रकार के कृत में यदि कोई भी विभागीय अधिकारी कर्मचारी असामाजिक तत्वों को आसरा देता है। तो उसके विरुद्ध उचित विभागीय दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी तारतम्य में थाना भोरमदेव प्रभारी निरीक्षक श्री बी0आर0 बिसेन के नेतृत्व में थाने में टीम गठित कर दिनांक-14.09.2023 को अवैध मादक पदार्थ शराब, गाँजा, जुआ, सट्टा, आदि अवैधानिक कृतो पर अंकुश लगाने हेतु टीम के साथ थाना क्षेत्र में रवाना हुए थे। दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि साधराम पिता लाग्हू मरकाम उम्र 48 साल साकिन ग्राम बांधा थाना भोरमदेव जिला कबीरधाम द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नीयत से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर क्षेत्र के शांत माहौल को खराब कर रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा घटना स्थल ग्राम बांधा में गवाहन के समक्ष आरोपी के घर में रेड कार्यवाही किया गया। जिस पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक डिब्बा में करीबन 08 लीटर देशी महुआ शराब व 01 पीला प्लास्टिक "जरकीन में करीबन 05 लीटर देशी महुआ शराब कुल 13 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 2500/ रूपये को पुलिस टीम के द्वारा गवाहों के समक्ष बरामद कर कब्जा पुलिस लिया गया, तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोपी साधराम पिता लाग्हू मरकाम उम्र 48 साल साकिन ग्राम बांधा थाना भोरमदेव जिला कबीरधाम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल डिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भोरमदेव निरीक्षक श्री बी.आर. बिसेन के कुशल नेतृत्व में थाना भोरमदेव पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।