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आगामी विधानसभा चुनाव के परिपेक्ष में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के द्वारा जिला दुर्ग के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारी की ली गई मीटिंग

 ▪️ क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों को सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग करने, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, प्रतिबंधात्मक का...

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 ▪️ क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों को सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग करने, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं आदतन बदमाशों के जिला बदर कार्रवाई करने दिए निर्देश।

▪️  संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों के संबंध में जानकारी, गंभीर अपराधों, महिला संबंधी अपराधो के प्रकरण में आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई कर गिरफ्तार करने के दिए निर्देश।

            23. sep को कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग भिलाई के सभागार कक्ष में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग  बद्री नारायण मीणा के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के परिपेक्ष में जिला दुर्ग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियो की मीटिंग ली गई। जिसमे पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस आई जी कार्यालय श्रीमती सोनिया उके,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस ग्रामीण दुर्ग श्री अनंत कुमार सहित जिला दुर्ग के राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे। मीटिंग में मुख्य रूप से आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में  महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिए गए।  जिसमे संवेदनशील केंद्रों में उत्पन्न होने वाले व्यवधान, क्रिटिकल मतदान केंद्रों की मापदंड की जानकारी, निर्वाचन को शांतिपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए निवारक कानून एवं व्यवस्था की कार्यवाही के संबंध में वृहद चर्चा की गई।              

                   उपरोक्त मीटिंग में स्पष्ट रूप से थाना प्रभारियों को क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों को सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग करने, गंभीर अपराधों एवं महिला संबधी अपराधों के फरार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर प्रकरण का निकाल करने, जिले में अवैध शराब बिक्री, जुआ / सट्टा, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अधिक से अधिक कार्यवाही करने आदतन बदमशों की जिला बदर की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन अपराधिक विवरण सहित भेजने निर्देशित किया गयाअधिक से अधिक लंबित स्थायी / गिरफ्तारी वारंट तामिली करने तथा लाइसेंसी शस्त्र धारकों का शस्त्रों को चुनाव होने के पूर्व थाना/चौकी में सुरक्षार्थ जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया।