दुर्ग। असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता अमलेश्वर पाटन में सितंबर 2021 में घटित युवक की हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने ...
दुर्ग।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
अमलेश्वर पाटन में सितंबर 2021 में घटित युवक की हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यहां अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में 11 गवाहों का परीक्षण कराया और कुल 28 दस्तावेजी साक्षय प्रस्तुत किए। न्यायालय ने मामले में मृत्यु की प्रकृति को होमीसाइडल होना प्रमाणित पाया। इसमें मृतक के भाई का बयान महत्वपूर्ण माना गया।
अभियोजन के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में मृतक के भाई रुपेश यादव के द्वारा थाना अमलेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मृतक मुकेश यादव उसका बड़ा भाई है जोकि कबाड़ी दुकान में काम करता था। घटना 26 सितंबर 2021 को शाम लगभग 6:00 बजे की है। मुकेश यादव उस दिन काम करने के बाद अपने आया और रात्रि में करीब 9:30 बजे प्रार्थी और मुकेश यादव पास के किराना दुकान में गुटका लेने गए थे। आरोपी कैलाश निर्मलकर की मुकेश यादव से वही बहस बाजी और झूमा झटकी हुई। इसी दौरान आरोपी कैलाश निर्मल ने मुकेश यादव को बहुत दादा बनते हो कहते हुए हत्या करने की नीयत से उसके शरीर पर कई बार किया। बहुत अधिक चोट आने से मुकेश अपने घर पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा। उसे इलाज हेतु वहीं पास के शासकीय अस्पताल झीट ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुकेश यादव के बाय जंघ, बाय पैर के अंगूठा, दाहिने पीठ के पीछे चोट पाया गया। आरोपी कैलाश निर्मलकर गिरफ्तारी के बाद से अभी तक 725 दिन नायक अभिरक्षा में रहा है।
न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास, आयुष अधिनियम की धारा 25(1) ख व 27 के तहत 7 साल की सजा एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।