रायपुर । असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में यहां विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्याया...
रायपुर ।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में यहां विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 साल के सश्रम कारावास सजा सुनाई गई है। आरोपी के अधिपति में घटना दिनांक को कुल 23 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया था। जिस पर उसके खिलाफ अपराध कायम कर मुकदमा चलाया गया। अभियुक्त विचारण के दौरान 26 मार्च से 28 सितंबर 2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।
अभियोजन के अनुसार मामले की तथ्य इस प्रकार है कि थाना जीआरपी रायपुर को एक व्यक्ति के द्वारा बड़े ट्रॉली बैग में भरकर उड़ीसा से मादक पदार्थ गांजा रायपुर रेलवे स्टेशन लाने की सूचना मिली थी। आरोपी को पकड़े जाने पर उसकी रामचंद्र पात्रों निवासी रानीगुडा रायगढ़ उम्र 54 वर्ष के रूप में पहचान हुई। आरोपी के पास से कुल 21 किलोग्राम गांजा मिला। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा।
न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी दो सी का प्रावधान सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।