सहसपुर लोहारा - कबीरधाम (छत्तीसगढ़) आरोपी के विरुद्ध थाना सहसपुर लोहारा में अपराध क्रमांक-211/23 धारा 363,366,376, 376(2)N,450,342,506 भा.द...
सहसपुर लोहारा - कबीरधाम (छत्तीसगढ़)
आरोपी के विरुद्ध थाना सहसपुर लोहारा में अपराध क्रमांक-211/23 धारा 363,366,376, 376(2)N,450,342,506 भा.द.वि. 4,6,8 पोस्को एक्ट भा.द.वि. धारा के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।
कबीरधाम जिले के थाना सहसपुर लोहारा में दिनांक- -16/09/23 को ग्राम थान खम्हरिया जिला बेमेतरा क्षेत्र निवासी प्रार्थीया द्वारा थाना सहसपुर लोहारा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। कि मेरी नाबालिक लडकी दिनांक- 04/09/23 को लोहारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम में अपनी बडी मां के घर घुमने गई थी, एवं 4 - 5 दिन रिस्तेदरी में रूकी हुई थी। तथा दिनांक- 09/09/23 को 03/30 बजे बडी मम्मी जो खेत से काम कर घर वापस आई और घर में देखी तो बालिका घर पर नही थी। आस पास पता तलाश कि पता नही चला, जिसकी सुचना तत्काल बालिका की बडी मां ने बालिका के माता पिता को फोन कर बताई। जिसके बाद बालिका के माता पिता एंव परिजनो द्वारा लगातार अपनी पुत्री का पता तलास किया जा रहा था। कही पता नही चलने पर बालिका के मांँ द्वारा थाना स0 लोहारा में दिनांक -16/09/23 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। कि मेरी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर अपहरण कर ले गया हैं। कि रिर्पोट पर मामला नाबालिक बालिका से संबंधित प्रकरण होने से तत्काल स0 लोहारा में अपराध क्रमांक-211/23 धारा 363 भादवि0 पंजीबध्द कर थाना प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ट अधिकारी गणो को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एंव अति0 पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय ध्रुव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री विकास बघेल के द्वारा मामले की विवेचना एंव आरोपी के गिरफ्तारी हेतु तत्काल टीम गठित कर साईबर सेल की मदद से नाबालिक बालिका एंव आरोपी के मिलने के संभावित स्थानो में लगातार पता तलास किया गया। साईबर सेल कवर्धा से संदेही का पता पुर्ण महाराष्ट्र में मिलने पर एक टीम तैयार कर पुणे रवाना किया गया। लोकेशन के आधार पर उक्त टीम द्वारा दबिस देकर दिनांक- 17/09/2023 के 18/30 स्थान - सिध्दार्थ मल्टीपर्पस सोसायटी ,रेलआवास लाईन न. 22 ताडीवाला रोड पुणे शहर (महाराष्ट्र ) से नाबालिक बालिका को बरामद किया गया। बाद आरोपी लीलाधर ठाकुर पिता दसरू ठाकुर उम्र 22 वर्ष साकिन पनेली थाना थान खम्हरिया जिला बेमेतरा को अन्य स्थान से अभिरक्षा में लिया जाकर थाना लाया गया। जंहा पर महिला अधिकारी द्वारा बालिका से सुक्षमता से पुछताछ करने पर बालिका द्वारा बताई कि आरोपी लीलाधर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना और जबरदस्ती बार बार शारिरीक संबंध (बलात्कार )करना बताई। जिस पर से आरोपीयो के विरूध्द धारा - 366,376, 376(2)N,450,342,506 भा.द.वि. 4,6,8 पोस्को एक्ट जोडी गई एंव आरोपी लीलाधर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कबीरधाम में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया।