Raipur. Asal baat news. आगामी गणेशोत्सव त्यौहार के मद्देनजर 14.sep को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन के सभाकक्ष में गणेशोत्सव समितियो...
Raipur.
Asal baat news.
आगामी गणेशोत्सव त्यौहार के मद्देनजर 14.sep को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन के सभाकक्ष में गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारीगण व सदस्य तथा डी.जे./धुमाल संचालकों की बैठक आहूत की गई। बैठक में तीव्र स्वर में लाउडस्पीकर न बजाने और डी.जे./धुमाल संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा में डी.जे/धुमाल बजाने के साथ ही रात्रि 10 बजे के बाद इसे नहीं बजाने के निर्देश दिया गया।
बैठक में एन.आर. साहू अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर, श्री अभिषेक माहेश्वरी शहर/अपराध, श्री पिताम्बर पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल, श्री सत्यप्रकाश तिवारी उप पुलिस अधीक्षक जिला विशेष शाखा एवं श्री दुर्गेश रावटे निरीक्षक जिला विशेष शाखा रायपुर तथा गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारीगण व सदस्य तथा डी.जे/धुमाल संचालक उपस्थित रहें। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों को आम रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं अत्यंत तीव्र स्वर में लाउडस्पीकर न बजाने के निर्देश देने के साथ-साथ डी.जे./धुमाल संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा में डी.जे/धुमाल बजाने के साथ ही रात्रि 10 बजे के बाद डी.जे/धुमाल नहीं बजाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार बैठक में उपस्थित समस्त गणेश समितियों को 1. oct तक अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के गणेश मूर्तियों को विसर्जन करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियो एवं सदस्यों तथा डी.जे/धुमाल संचालकों द्वारा अपनी पूर्ण सहमति दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मानक के अनुरूप कम तीव्रता के ध्वनि उपयोग करने हेतु सहमति दी गई है, आदेश की उल्लंघन करने की दशा में, पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।