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अंकिता सरकार की हत्या के मामले में प्रेमी के खिलाफ दोष सिद्ध, आजीवन कारावास की सजा

  दुर्ग । असल बात न्यूज़।।      00  विधि संवाददाता    अंकिता सरकार हत्याकांड के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया है। अपर सत्र न्यायाधीश शैल...

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 दुर्ग ।

असल बात न्यूज़।।   

  00  विधि संवाददाता  

अंकिता सरकार हत्याकांड के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया है। अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी के द्वारा प्रकरण में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अंकिता का 25 अगस्त 2020 को महमरा एनीकेट के नजदीक शव मिला था। प्रकरण में उसके प्रेमी शुभम बड़ा उर्फ सोना के खिलाफ मर्डर का अपराध चलाया गया। न्यायालय ने प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्षयों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित पाया। 

अभियान के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अंकित सरकार एवं आरोपी शुभम बहरा के मध्य दोस्ती प्रेम संबंध था तथा घटना के दिन दोनों महमरा एनीकेट आरोपी की स्कूटी से गए थे। दोनों काफी देर तक वहां बैठे थे इस बीच किसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ जिस पर आरोपी ने मृतका का गला दबा दिया। वहीं पड़े पिचिंग पत्थर पर गिर जाने से अंकित की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद स्थानीय अंजोरा पुलिस चौकी के द्वारा मामले में जांच की गई। 

परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने माना कि हत्या साशय की गई। न्यायालय ने माना कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस अपराध को कारीत किया जाना मान्य ही नहीं किया जा सकता। आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध को ठोस, सुसंगत साक्ष्य, निश्चयात्मक  साक्षय के माध्यम से पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है। 

न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास तथा ₹1000 अर्थदन की सजा सुनाई है अर्थ दंड  जमा ना करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगताई जाएगी। 




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