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फायर एनओसी न होने और अवैध रूप से पीजी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी

  नई दिल्ली  .राजधानी में भवन नियमों की अनदेखी करने वाले सभी निजी पीजी संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा. निगम के सिविल लाइन जोन के सभी वार्डों क...

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 नई दिल्ली .राजधानी में भवन नियमों की अनदेखी करने वाले सभी निजी पीजी संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा. निगम के सिविल लाइन जोन के सभी वार्डों के पीजी में गुरुवार से सर्वे शुरू कर दिया गया.

निगम के अनुसार, नियमों का पालन न करने, फायर एनओसी न होने और अवैध रूप से पीजी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी. निजी व व्यावसायिक संपत्ति, दोनों के मालिकों को ही भवन नियमों के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. व्यावसायिक माध्यम से निजी पीजी और कोचिंग सेंटरों को भवन नियमों का पालन करते हुए फायर एनओसी लेना आवश्यक है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निजी व आवासीय संपत्ति पर दिल्ली नगर निगम को सूचना दिए बिना व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वालों की भी जांच होगी. इसके बाद पूरी दिल्ली में सर्वे शुरू किया जाएगा.बिजली के मीटर से लगी थी आग निगम के अनुसार, मुखर्जी नगर की एक कॉलोनी में आवासीय इमारत में बुधवार को आग लगी थी. घटना की सूचना मिलते ही निगम की टीम मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य किया. बिजली के मीटर से आग शुरू हुई, जहां कई पुराने फर्नीचर रखे थे. जांच में पता चला कि पीजी में 10 से 12 लड़कियां रह रही थी. घटना के समय 7 से 8 लड़कियां मौजूद थी. आग की वजह से तीन लड़कियां घुटन के कारण फंसी हुई थीं.

फायर एनओसी न होने पर सील होंगे कोचिंग सेंटर

निगम के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पूरी दिल्ली में संपत्तियों का सर्वे किया है. इनमें भवन नियमों को न मानने वालों को नोटिस दिया गया है, जिनके पास भी फायर एनओसी नहीं है उन्हें नोटिस दिया है. अब तक 500 से अधिक कोचिंग सेंटरों को नोटिस भेजे गए हैं. अब इनकी जांच की जा रही है कि कितने सेंटरों ने फायर एनओसी प्राप्त कर ली है. जिन्होंने भी एनओसी प्राप्त नहीं की होगी, उन सभी को दोबारा सील करने के नोटिस दिए जाएंगे. अगर वह निर्धारित समय तक एनओसी प्राप्त नहीं करेंगे तो सेंटर सील कर दिए जाएंगे.

सिविल लाइन जोन में 250 से अधिक संस्थान

निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुखर्जी नगर में 250 से ज्यादा और लगभग 400 कोचिंग सेंटर सिविल लाइन जोन में हैं. इन सभी की जांच की जा रही है. एकीकृत भवन उपनियम के तहत दिशा-निर्देशों का पालन न करने और इसके तहत फायर एनओसी न होने पर इन कोचिंग सेंटरों को सील करने के नोटिस दिए जा रहे हैं. मुखर्जी नगर के लगभग 20 कोचिंग संस्थान पर फायर एनाओसी न होने पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया है. साथ ही, 80 कोचिंग सेंटरों को सील करने का नोटिस दिया गया है.