रायपुर, बिलासपुर। असल बात न्यूज़।। 00 विधि संवाददाता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को एक मामले मे...
रायपुर, बिलासपुर।
असल बात न्यूज़।।
00 विधि संवाददाता
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन को एक मामले में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से जमानत मिल गई है। उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न शर्तों के साथ यह जमानत स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय की श्री बेलचंदन के खिलाफ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में तथाकथित अनियमितताओ के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध कायम किया गया है और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर बैंक के अंतर्गत आने वाले गोदाम के निर्माण के नाम पर 1318.80 लाख रुपए और वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक एक मुफ्त समाधान योजना में 186 मामलों में कुछ खास लोगों को लाभ देने और उन्हें लगभग 175 लाख रुपए की छूट देने का आरोप है। उन पर नियम और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके लगभग 14 90 लाख रुपए का भुगतान कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।